{"_id":"678941546ec92c22970ff08b","slug":"lok-adalat-will-be-organized-on-march-8-mainpuri-news-c-174-1-mt11005-130378-2025-01-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: आठ मार्च को होगा लोक अदालत का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: आठ मार्च को होगा लोक अदालत का आयोजन
Thu, 16 Jan 2025 10:56 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 16 Jan 2025 10:56 PM IST
विज्ञापन
मैनपुरी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आठ मार्च को आयोजन होगा। जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में बताया कि आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इसमें लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, एनआई एक्ट, धन वसूली बाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा संबंधित वाद दीवानी मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले जो न्यायालय में लंबित हैं व इनके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर भी बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्था, मोबाइल कंपनी आदि के भी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। इसको लेकर जिला जज ने न्यायालयो में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों को अधिक से अधिक चिन्हित कर निस्तारित करने को कहा।
विज्ञापन
बैठक में बताया कि आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इसमें लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, एनआई एक्ट, धन वसूली बाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा संबंधित वाद दीवानी मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले जो न्यायालय में लंबित हैं व इनके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर भी बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्था, मोबाइल कंपनी आदि के भी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। इसको लेकर जिला जज ने न्यायालयो में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों को अधिक से अधिक चिन्हित कर निस्तारित करने को कहा।
विज्ञापन