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Lockdown In Agra: यहां जानिए रियायत और पाबंदी से जुड़ी पूरी जानकारी

Sat, 11 Jul 2020 12:07 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Sat, 11 Jul 2020 12:07 AM IST
सार

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए आगरा में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। 

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Lockdown Starts In Agra Know Permission And Restriction
आगरा लॉकडाउन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ताजनगरी में दो दिन का लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजते ही लागू हो गया। शनिवार और रविवार को सख्ती रहेगी। डीएम प्रभु एन सिंह का कहना है कि अगर किसी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है या रेल पकड़नी है तो वह जा सकता है।
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इसी तरह कोई ट्रेन से आया है तो घर तक जा सकता है। ऐसे लोगों को रेल टिकट दिखाना होगा, यह ही पास का काम करेगा। अन्य लोगों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। न दफ्तर खुलेंगे और न ही बाजार।
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डीएम ने बताया कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस जगह-जगह तैनात की गई है। दो दिन का ही लॉकडाउन है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे घरों के अंदर ही रहें। मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे और दूध की आपूर्ति भी सुचारू रहेगी।
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किसे छूट, किस पर प्रतिबंध

1. बस, ऑटो, कैब नहीं चलेंगे
दो दिन के लॉकडाउन में रोडवेज, सिटी बस सेवा बंद रहेगी। ऑटो और ओला और उबेर की कैब सर्विस भी बंद रखी जाएगी।

2. हाईवे के ढाबे और पेट्रोल पंप खुलेंगे
इन्हें प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। शहर के अन्य इलाकों में पेट्रोल पंप नहीं खुलेगें। सिर्फ राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग वाले पंपों और ढाबों को छूट है।

3. सब्जी और गल्ला मंडी बंद रहेगी
सब्जी और गल्ला मंडी को बंद रखा जाएगा। गली-मोहल्लों में सब्जी की ठेल से बिक्री पर भी रोक रहेगी। कोई बेचता मिला तो चालान कटेगा।

4. मालवाहक वाहन चलते रहेंगे
इन्हें छूट दी गई है। राजकीय और राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अन्य मार्गो पर इनका आवागमन चलता रहेगा।

सुबह दस बजे से पहले पहुंचना होगा फैक्टरी
औद्योगिक इकाइयों को अनुमति दी गई है। इसके लिए शर्त यह है कि इनमें जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी के पास फैक्टरी द्वारा जारी पास हो। फैक्टरी में सुबह दस बजे से पहले पहुंचना होगा। शाम को छह बजे से पूर्व वापस घर जाना होगा।
 
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