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अब जिला प्रशासन जारी करेगा देश भर के लिए ई-पास
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30एमएनपी-07-राजा के बाग में युवती के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद निरीक्षण करते डीएम
- फोटो : MAINPURI
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मैनपुरी। लॉकडाउन के चलते गैर प्रदेशों के लोग जिले में फंसे हुए हैं। लंबे समय बाद अब वे अपने घर जा सकेंगे। पूरे देश के लिए जिला प्रशासन द्वारा ई-पास जारी किया जाएगा। ये व्यवस्था शुक्रवार शाम से शुरू हो गई है।
लॉकडाउन के बाद से ही बिना पास के आने-जाने पर प्रतिबंध है। शासन के आदेश पर प्रदेश में आने-जाने के लिए जहां प्रशासन से पास जारी किए जा रहे थे तो वहीं गैर प्रदेशों के पास शासन से जारी होते थे। इसके बाद जिला प्रशासन को दस प्रदेशों के पास जारी करने की अनुमति दी गई थी। इसमें अब और राहत देते हुए शासन ने देश के सभी प्रदेशों के पास जारी करने की अनुमति जिला प्रशासन को दे दी है। जन सुनवाई पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शुक्रवार शाम से ये व्यवस्था लागू हो गई है। ऑनलाइन पास जारी होने के बाद लोग अपने घर जा सकेंगे। हालांकि पास जारी किया जाए या न किया जाए ये आवेदन में दिए गए कारण के आधार पर निर्भर करेगा।
स्क्रीनिंग रिपोर्ट नहीं होगी अनिवार्य
पूर्व में गैर प्रदेशों के ई-पास के लिए स्क्रीनिंग रिपोर्ट अनिवार्य थी। रिपोर्ट के बाद ही पास जारी किया जाता था। इसमें अब संशोधित करते हुए इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि सीमा पर या अन्य कहीं भी संदेह होने पर उनकी जांच कराई जा सकती है।
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वर्जन
ऑनलाइन जन सुनवाई पोर्टल पर गैर प्रदेशों के लोग आवेदन करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा उनके द्वारा
बी. राम, अपर जिलाधिकारी।
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लॉकडाउन के बाद से ही बिना पास के आने-जाने पर प्रतिबंध है। शासन के आदेश पर प्रदेश में आने-जाने के लिए जहां प्रशासन से पास जारी किए जा रहे थे तो वहीं गैर प्रदेशों के पास शासन से जारी होते थे। इसके बाद जिला प्रशासन को दस प्रदेशों के पास जारी करने की अनुमति दी गई थी। इसमें अब और राहत देते हुए शासन ने देश के सभी प्रदेशों के पास जारी करने की अनुमति जिला प्रशासन को दे दी है। जन सुनवाई पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शुक्रवार शाम से ये व्यवस्था लागू हो गई है। ऑनलाइन पास जारी होने के बाद लोग अपने घर जा सकेंगे। हालांकि पास जारी किया जाए या न किया जाए ये आवेदन में दिए गए कारण के आधार पर निर्भर करेगा।
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स्क्रीनिंग रिपोर्ट नहीं होगी अनिवार्य
पूर्व में गैर प्रदेशों के ई-पास के लिए स्क्रीनिंग रिपोर्ट अनिवार्य थी। रिपोर्ट के बाद ही पास जारी किया जाता था। इसमें अब संशोधित करते हुए इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि सीमा पर या अन्य कहीं भी संदेह होने पर उनकी जांच कराई जा सकती है।
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ऑनलाइन जन सुनवाई पोर्टल पर गैर प्रदेशों के लोग आवेदन करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा उनके द्वारा
बी. राम, अपर जिलाधिकारी।