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हत्यारोपी पर कोर्ट ने आठ साल बाद दिया 'बड़ा फैसला', भुगतनी होगी यह सजा, अर्थदंड भी लगाया

Thu, 24 Oct 2019 09:48 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Thu, 24 Oct 2019 09:48 AM IST
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Life Time Jail Court Give Decision in Murder Case After Eight Years Agra Crime
Court order
अपर जिला जज अशोक कुमार यादव ने थाना फतेहाबाद के आठ साल पुराने केस में नामजद आरोपी विशाल गुप्ता निवासी शिवनगर, जलेसर रोड, फिरोजाबाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 
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शिव नगर निवासी राजेश कुमार शर्मा ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि उसका कन्हैया तिवारी, दीपू तिवारी, शिवशंकर तिवारी, रवींद्र लाल तिवारी, ओम तिवारी, हरीशंकर तिवारी, प्रशांत तिवारी से विवाद चल रहा है। 12 जून 2011 को उसके पुत्र शिवम गौड़ उर्फ मीतू को अभियुक्त विशाल गुप्ता घर के विवाद में फैसले की कहकर ले गया।
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छोटे बेटे प्रसून गौड़ ने एक कार में विशाल और शिवम को जाते हुए देखा था। रात तक शिवम घर नहीं आया। मोबाइल भी स्विच ऑफ था। शिवम की लाश बिचौला मोड़, फतेहाबाद में मिली। हत्या की रिपोर्ट दस लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई।
 

मगर, पुलिस ने विवेचना के बाद विशाल गुप्ता और जुगनू के खिलाफ चार्जशीट पेश की। एडीजीसी महेश पाठक ने कोर्ट मेें 11 गवाह और हत्या से जुड़े साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने विशाल गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं जुगनू गुप्ता को बरी कर दिया गया। 

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जमानत प्रार्थना पत्र खारिज 
जिला जज एके श्रीवास्तव ने थाना खेरागढ़ के आत्महत्या के मामले में मृतका बबीता के जेठ दशरथ उर्फ बंटू निवासी गांव कुल्हाड़ा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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