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पिता नहीं हैवान, दुष्कर्म के विरोध पर जला दिया था बच्ची का प्राइवेट पार्ट, जानिए क्या मिली सजा

Thu, 28 Nov 2019 12:35 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Thu, 28 Nov 2019 12:35 PM IST
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Life Imprisonment To Father After Brutally Murdered of Daughter
Court order - फोटो : सोशल मीडिया
फिरोजाबाद के नारखी क्षेत्र में दस साल की बच्ची से दुष्कर्म और विरोध करने पर उसका प्राइवेट पार्ट केरोसिन डालकर जला देने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पति से अलग रह रही उसकी मां ने 17 महीने संघर्ष किया। दरिंदगी की शिकार बच्ची का दो महीने उपचार चला था।
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महिला की ससुराल फिरोजाबाद के नारखी क्षेत्र में है। उसकी शादी 13 साल पहले हुई थी। पति से झगड़े के बाद चार में से तीन बच्चों को लेकर आगरा के हरीपर्वत में अपने मायके में आ गई थी।
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बेटी पिता के साथ रह गई थी। पिता ने मार्च 2018 में बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो उसका प्राइवेट पार्ट जला दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के लोगों ने पुलिस को जानकारी नहीं दी।
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दो महीने बाद दो जुलाई 2018 को मां जब बेटी से मिलने के लिए गई तब उसे घटना का पता चला। उसने ठान लिया कि बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेगी। उसने आगरा के महिला थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल दी। स्पेशल जज (पोक्सो एक्ट) वीके जायसवाल की कोर्ट में मुकदमा चला। अंतत: सजा हुई।

2.85 लाख जुर्माना, आधी रकम पीड़ित को मिलेगी
जिला शासकीय अधिवक्ता वसंत गुप्ता ने बताया कि उन्होंने नौ गवाह पेश किए। दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए कोर्ट ने अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलग-अलग मामलों में मिलाकर 2.85 लाख का जुर्माना किया। इसमें से 50 फीसदी धनराशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी।
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