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दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई

Thu, 18 Nov 2021 06:42 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 06:42 PM IST
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Life imprisonment for rape convict
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में तीन साल पहले बालिका से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) पूनम ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसको अदालत से जेल भेज दिया गया है।
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थाना बेवर क्षेत्र में तीन साल की बालिका चार अक्तूबर 2018 को बड़ी बहन के साथ दोपहर 12.30 बजे स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में गंाव के गीतम ने उसको रोककर बड़ी बहन को घर भेज दिया। बालिका को झाड़ियों में ले जाकर उसकेे साथ दुष्कर्म किया। बड़ी बहन ने घर जाकर पिता को बताया तो वह परिवार के लोगों के साथ तलाश करने गये। झाड़िों में बालिका लहूलुहान हालत में मिली। गीतम मौके से भाग गया। बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पूनम की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर गीतम को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप कुमार यादव ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। जज ने दुष्कर्मी को उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जेल में रहकर लड़ा मुकदमा
गीतम को पुलिस ने घटना के बाद पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई और पूरा मुकदमा जेल में रहकर लड़ना पड़ा। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाने के बाद उसे अदालत से जेल भेज दिया गया।
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पीड़िता को मिलेंगे 50 हजार रुपये
एडीजीसी अनूप कुमार यादव ने बताया कि जुर्माने की पूरी धनराशि 50 हजार रुपये पीड़ित बालिका को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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बालिका की गवाही पर हुई सजा
पीड़ित बालिका ने अदालत में गीतम की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि जब वह स्कूल से बड़ी बहन के साथ घर जा रही थी। तभी रास्ते में मिले गीतम ने उसको झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया, शोर सुनकर वह मौके से भाग गया।
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