फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   life imprisonment for five convicts of Maharana triple murder case in mathura

मथुरा: महराना तिहरे हत्याकांड के पांच दोषियों को आजीवन कारावास, 13 साल बाद मिला पीड़ितों को इंसाफ

Wed, 08 Dec 2021 12:06 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 08 Dec 2021 12:06 AM IST
सार

मथुरा के गांव महराना में 22 मार्च 2008 को होली के दिन तीन भाइयों की हत्या कर दी गई थी। 13 साल बाद हत्याकांड के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

विज्ञापन
life imprisonment for five convicts of Maharana triple murder case in mathura
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

मथुरा में अदालत ने 13 वर्ष पूर्व होली के दिन हुए महराना तिहरे हत्याकांड में केस की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध हुए छह अभियुक्तों में से पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हुआ। 

विज्ञापन

22 मार्च 2008 को महराना बरसाना निवासी निरंजन सिंह के परिवार की महिलाएं होली खेल रहीं थीं। इसी दौरान पड़ोसी सतीश पुत्र टीकाराम वहां आया और महिलाओं के साथ होली खेलने लगा। महिलाओं के रोकने पर उसने अपने भाइयों और साथियों को साथ रायफल लेकर हमला कर दिया। 
विज्ञापन

तीन भाइयों की हुई थी हत्या
हमले में निरंजन के भाई राजेंद्र, रघुवीर और डालचंद की मौके पर ही मौत हो गई। निरंजन ने आरोपी सतीश, उसके भाई चंदन, बिजेंद्र पिता टीकाराम, पड़ोसी सत्तो उर्फ सत्यभान, प्रताप पुत्रगण भाव सिंह, सुखदेव पुत्र श्यामा और राजकुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त राजकुमारी को बरी कर दिया। जबकि सतीश पुत्र टीकाराम, उसके भाई चंदन, पिता टीकाराम, पड़ोसी सत्तो उर्फ सत्यभान, प्रताप पुत्रगण भाव सिंह, सुखदेव पुत्र श्यामा को दोष सिद्ध किया। 

50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा
मंगलवार को अदालत ने निर्णय देते सतीश, उसके भाई चंदन, पिता टीकाराम, पड़ोसी सत्तो उर्फ सत्यभान, प्रताप पुत्रगण भाव सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। 

एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान अभियुक्त बिजेंद्र की प्राकृतिक मृत्यु हो गई। अदालत द्वारा दोष सिद्ध हुए छह अभियुक्तों में से सुखदेव मंगलवार को अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए बी वारंट जारी किया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed