फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Life imprisonment for accused who misbehaved with married woman

UP: विवाहिता को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म...कोर्ट से दोषी को मिली उम्रकैद, इतना जुर्माना भी देना होगा

Sat, 02 Aug 2025 11:26 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Sat, 02 Aug 2025 11:26 PM IST
सार

आगरा के थाना सैंया क्षेत्र में आरोपी ने विवाहिता से दुष्कर्म किया था। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो विवाहिता की ससुराल में भेज दिए थे। मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
 

विज्ञापन
Life imprisonment for accused who misbehaved with married woman
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

आगरा में विवाहिता को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और दलित उत्पीड़न के आरोप में अदालत ने थाना कागारौल क्षेत्र के गांव रिठौरी कटरा निवासी कृष्णवीर सिंह उर्फ नंगा जाट को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश एससी-एससी एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन


थाना सैंया में दर्ज केस के अनुसार वादिनी ने 5 जुलाई 2021 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि थाना कागारौल क्षेत्र के गांव रिठौरी कटरा निवासी कृष्णवीर सिंह उर्फ नंगा जाट की मौसी की पुत्री उनकी पुत्री के पास रहती थी। उन दोनों में दोस्ती थी। वहां आरोपी का भी आना-जाना था। इस वजह से आरोपी की उनकी पुत्री से जान पहचान गई। पहले से शादीशुदा होने के बाद भी आरोपी ने उनकी पुत्री को अपनी बातों में फंसा लिया।
विज्ञापन


23 सितंबर 2016 को बहलाकर पुत्री के अश्लील फोटो खींच लिए। कुछ दिन बाद उन्होंने पुत्री की सगाई तय कर दी। इसके बाद उसने आरोपी से दूरी बना ली और बात करना बंद कर दिया। 2019 में फिर से आरोपी ने बहलाकर उनकी बेटी को अपने पास बुला लिया। पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया और बेहोश होेने पर उसके साथ दुष्कर्म किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


होश आने पर विरोध किया तो जातिसूचक शब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी। इसके बाद आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो बेटी के पति व अन्य को भेज दिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed