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बिना फार्मासिस्ट संचालित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित
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कुसमरा (मैनपुरी)। नगर में बिना फार्मासिस्ट के संचालित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (डीएलए) आगरा ने निलंबित कर दिया। औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट पर ये कार्रवाई की गई है। रविवार को मेडिकल स्टोर पर पहुंची पुलिस ने नोटिस देते हुए मेडिकल स्टोर का संचालन बंद करा दिया।
कुसमरा स्थित यादव नगर में चौबे मेडिकल स्टोर संचालित था। मेडिकल स्टोर पर तैनात फार्मासिस्ट विवेक यादव ने एक जनवरी 2021 को अपना इस्तीफा दे दिया था।इसके बाद औषधि निरीक्षक मैनपुरी उर्मिला अग्रवाल ने पांच अप्रैल 2021 को मेडिकल स्टोर संचालक को इस संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें एक सप्ताह के अंदर दूसरा फार्मासिस्ट लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन नोटिस के बाद भी संचालक ने न तो नया फार्मासिस्ट लगाया और न ही संचालन बंद किया। इसकी रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा को भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन ने मेडिकल का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसकी एक प्रति क्षेत्रीय पुलिस को भेजकर संचालन बंद कराने के लिए कहा गया था। रविवार को चौकी इंचार्ज जैकब फर्नांडीज ने दुकान पर जाकर संचालक को नोटिस देते हुए दुकान का संचालन बंद करा दिया।
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संचालन करने पर निरस्त होगा लाइसेंस
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा ने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस से संबंधित आदेश में साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं होगा। उन्होंने लिखा है कि अगर निलंबन अवधि में दवाओं की बिक्री की जाती है तो लाइसेंस निरस्त करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा की ओर से लाइसेंस निलंबित किया गया है। मेडिकल स्टोर का संचालन बिना फार्मासिस्ट के किया जा रहा था।
उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक।
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कुसमरा स्थित यादव नगर में चौबे मेडिकल स्टोर संचालित था। मेडिकल स्टोर पर तैनात फार्मासिस्ट विवेक यादव ने एक जनवरी 2021 को अपना इस्तीफा दे दिया था।इसके बाद औषधि निरीक्षक मैनपुरी उर्मिला अग्रवाल ने पांच अप्रैल 2021 को मेडिकल स्टोर संचालक को इस संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें एक सप्ताह के अंदर दूसरा फार्मासिस्ट लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन नोटिस के बाद भी संचालक ने न तो नया फार्मासिस्ट लगाया और न ही संचालन बंद किया। इसकी रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा को भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन ने मेडिकल का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसकी एक प्रति क्षेत्रीय पुलिस को भेजकर संचालन बंद कराने के लिए कहा गया था। रविवार को चौकी इंचार्ज जैकब फर्नांडीज ने दुकान पर जाकर संचालक को नोटिस देते हुए दुकान का संचालन बंद करा दिया।
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संचालन करने पर निरस्त होगा लाइसेंस
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा ने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस से संबंधित आदेश में साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं होगा। उन्होंने लिखा है कि अगर निलंबन अवधि में दवाओं की बिक्री की जाती है तो लाइसेंस निरस्त करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा की ओर से लाइसेंस निलंबित किया गया है। मेडिकल स्टोर का संचालन बिना फार्मासिस्ट के किया जा रहा था।
उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक।