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लाइसेंस समाप्त : 320 हॉस्पिटल-लैब को प्रशासन ने भेजा नोटिस
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आगरा। जिले में 320 हॉस्पिटल-पैथोलॉजी लैब के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है। इनके संचालकों को नोटिस भेजकर नए सिरे से लाइसेंस का आवेदन करने के लिए कहा गया है। आवेदन 30 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। इसके बाद इनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग में बीते साल 1385 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं। इनमें से 320 अस्पताल-पैथोलॉजी लैब और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर में अधूरे मानक मिलने पर इनके 2025-26 के लिए ही लाइसेंस नवीनीकृत किए गए थे। बाकी के 1055 के लाइसेंस 2025-2030 के लिए हैं। इनका पांच साल के लिए लाइसेंस जरूर दिया है, लेकिन मानकों का आकलन करने के लिए हर साल आवेदन करना होगा। 320 चिकित्सकीय संस्थानों के संचालकों को आवेदन करने के साथ 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट और प्रमाणपत्र लगाने होंगे। एक मई से इनका भौतिक सत्यापन होगा। इनमें मानक पूरे नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
लाइसेंस होंगे निलंबित
करीब 320 चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर नोटिस देकर मानक पूरे करते हुए 30 तक आवेदन करने को निर्देशित किया है। इसके बाद इनके लाइसेंस निलंबित होंगे। - डॉ. अरुण श्रीवास्तव, सीएमओ
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मानक पूरे करने के निर्देश
चिकित्सकीय संस्थानों के लिए जरूरी मानकों को पूरा कर आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी तरह की परेशानी होने पर आईएमए की टीम भी सहयोग करेगी। - डॉ. पंकज नगायच, अध्यक्ष आईएमए
ये हैं प्रमुख मानक
- चिकित्सक और प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ।
- आईसीयू है तो उपकरण और विशेषज्ञ का नाम।
- अग्निशमन विभाग की एनओसी-ऑडिट रिपोर्ट।
- बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की एनओसी।
- बेसमेंट में वार्ड तो नहीं, बेड की संख्या।
- बाहर बोर्ड पर चिकित्सकों के नाम।
- चिकित्सकीय सुविधाएं और शुल्क का बोर्ड।
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स्वास्थ्य विभाग में बीते साल 1385 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं। इनमें से 320 अस्पताल-पैथोलॉजी लैब और रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर में अधूरे मानक मिलने पर इनके 2025-26 के लिए ही लाइसेंस नवीनीकृत किए गए थे। बाकी के 1055 के लाइसेंस 2025-2030 के लिए हैं। इनका पांच साल के लिए लाइसेंस जरूर दिया है, लेकिन मानकों का आकलन करने के लिए हर साल आवेदन करना होगा। 320 चिकित्सकीय संस्थानों के संचालकों को आवेदन करने के साथ 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट और प्रमाणपत्र लगाने होंगे। एक मई से इनका भौतिक सत्यापन होगा। इनमें मानक पूरे नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
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लाइसेंस होंगे निलंबित
करीब 320 चिकित्सकीय संस्थानों के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर नोटिस देकर मानक पूरे करते हुए 30 तक आवेदन करने को निर्देशित किया है। इसके बाद इनके लाइसेंस निलंबित होंगे। - डॉ. अरुण श्रीवास्तव, सीएमओ
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मानक पूरे करने के निर्देश
चिकित्सकीय संस्थानों के लिए जरूरी मानकों को पूरा कर आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी तरह की परेशानी होने पर आईएमए की टीम भी सहयोग करेगी। - डॉ. पंकज नगायच, अध्यक्ष आईएमए
ये हैं प्रमुख मानक
- चिकित्सक और प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ।
- आईसीयू है तो उपकरण और विशेषज्ञ का नाम।
- अग्निशमन विभाग की एनओसी-ऑडिट रिपोर्ट।
- बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण की एनओसी।
- बेसमेंट में वार्ड तो नहीं, बेड की संख्या।
- बाहर बोर्ड पर चिकित्सकों के नाम।
- चिकित्सकीय सुविधाएं और शुल्क का बोर्ड।