फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   kasganj news abbas gangster act terminated

Agra News: अब्बास पर चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर की एफआईआर को हाईकोर्ट ने किया रद्द

Wed, 29 May 2024 12:53 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2024 12:53 AM IST
विज्ञापन
kasganj news abbas gangster act terminated
कासगंज। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे बाहुबली विधायक अब्बास अंसारी एवं उसकी पत्नी निखहत को बड़ी राहत मिली है। चित्रकूट जिले में गैंगस्टर एक्ट में अब्बास व उसकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रद्द कर दिया है।अब्बास के स्थानीय अधिवक्ता केशव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि चित्रकूट जनपद के कर्वी थाना क्षेत्र की पुलिस ने अब्बास व उसकी पत्नी पर गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की थी। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गैंगस्टर एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए। अधिवक्ता ने बताया कि यह एफआईआर अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी सहित 5 लोगों पर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि एफआईआर रद्द होने से अब्बास को राहत मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed