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Agra: कारगिल शहीद की मां ने तेल माफियाओं से बचाने की लगाई गुहार, एडीजी को सुनाई व्यथा 

Fri, 10 Jun 2022 11:32 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 10 Jun 2022 11:32 AM IST
सार

वर्ष 2017 में घटतौली के शक पर तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस के बाद छह फरवरी 2022 को विवेचक ने साक्ष्यों के अभाव और जिलाधिकारी की अनुमति पर मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। 

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Kargil martyr's mother alleges oil mafia wants to capture petrol pump complaint to ADG  
कारगिल शहीद की मां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में कारगिल शहीद धर्मवीर सिंह की मां श्रीमती देवी ने बृहस्पतिवार को एडीजी जोन राजीव कृष्ण को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा कि  शहर के कुछ तेल माफिया बेटे के नाम पर मिले पेट्रोल पंप पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी मिलीभगत से झूठी शिकायत की जा रही है। पूर्व में दर्ज मामले में फाइनल रिपोर्ट लगने पर भी दोबारा जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। एडीजी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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श्रीमती देवी मलूपुर, खंदौली की रहने वाली हैं। बताया कि बेटा कारगिल में शहीद हो गया था। वह बहू और 11 साल के पौत्र के साथ रहती हैं। बेटे के नाम पर मलूपुर में एक पेट्रोल पंप मिला था। खुद पेट्रोल पंप का संचालन करती हैं। वर्ष 2017 में घटतौली के शक पर तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया। छह फरवरी 2022 को विवेचक ने साक्ष्यों के अभाव और जिलाधिकारी की अनुमति पर मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। पर आरोप है कि शहर के कुछ तेल माफिया दबाव बना रहे हैं। उनकी मिलीभगत से केस में पुन: जांच कर चार्जशीट लगाने की तैयारी कर ली गई है। तेल माफिया ने कंपनी के अधिकारियों से मिलकर पंप पर सील भी लगवा दी। मामले में एडीजी ने जांच के आदेश किए हैं।

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गलत तरीके से लगाई थी एफआर 

मामले में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि घटतौली की शिकायत पर पंप पर संबंधित विभाग की टीमों ने छापा मारा था। पल्सर कार्ड को जांच के लिए भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। इसकी रिपोर्ट दो पेज की थी। मगर, विवेचक ने एक पेज के आधार पर ही एफआर लगा दी। पीछे के पेज पर ध्यान नहीं दिया। गलत तरीके से एफआर लगाने पर पुन: जांच के आदेश क्राइम ब्रांच को किए गए हैं। विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 

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