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रंगा के भाई कामेश को हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज
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मथुरा। दो वर्ष पूर्व दिनदहाड़े होलीगेट पर मयंक चेन्स के यहां हुई डकैती के मुख्य आरोपी रंगा के भाई कामेश को हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज हो गई। वह भी वारदात के आरोपियों में शामिल है। उसे हाईकोर्ट ने वारदात से पहले सशर्त जमानत दी थी। शर्त पूरी न करने पर उसके खिलाफ एनबीडब्लू का वांरट जारी हुआ है। इस वारंट पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया ।
वर्ष 2015 में रंगा के भाई कामेश को एक मामले में हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। इस जमानत की शर्तो को उसने पूरा नहीं किया। वह न्यायालय में हाजिर भी नहीं हुआ। जिसके चलते न्यायालय ने उसके खिलाफ एनबीडब्लू वारंट जारी कर दिया था। अब जबकि वह मयंक चेन्स के यहां हुई डकैती के मामले में वह जेल में बंद है तो जमानत में एनबीडब्लू वारंट पर सुनवाई हुई।
गुरुवार को इसकी सुनवाई एडीजी-10 सुदामा प्रसाद की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जिसके चलते हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज हो गई। एडीजीसी महेश चन्द गौतम ने बताया कि यह सुनवाई एनबीडब्लू पर हुई हुई। आरोपी के दावों को खारिज कर दिया गया। जिसके चलते अब हाईकोर्ट की जमानत भी खारिज हो गई है ।
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वर्ष 2015 में रंगा के भाई कामेश को एक मामले में हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। इस जमानत की शर्तो को उसने पूरा नहीं किया। वह न्यायालय में हाजिर भी नहीं हुआ। जिसके चलते न्यायालय ने उसके खिलाफ एनबीडब्लू वारंट जारी कर दिया था। अब जबकि वह मयंक चेन्स के यहां हुई डकैती के मामले में वह जेल में बंद है तो जमानत में एनबीडब्लू वारंट पर सुनवाई हुई।
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गुरुवार को इसकी सुनवाई एडीजी-10 सुदामा प्रसाद की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जिसके चलते हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज हो गई। एडीजीसी महेश चन्द गौतम ने बताया कि यह सुनवाई एनबीडब्लू पर हुई हुई। आरोपी के दावों को खारिज कर दिया गया। जिसके चलते अब हाईकोर्ट की जमानत भी खारिज हो गई है ।
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