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अगर आई बाढ़ तो होगा नुकसान
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ईशन नदी के किनारे डूब क्षेत्र में बने मकान
- फोटो : MAINPURI
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मैनपुरी। अगर बाढ़ आई तो डूब क्षेत्र में बनाए गए मकानों और दुकानों को काफी नुकसान होगा। डूब क्षेत्र में किए निर्माण के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस देने की खानापूरी की गई है।
नगर क्षेत्र में ईशन नदी किनारे के घाषित किए गए डूब क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। देवी रोड ईशन नदी पुल से लेकर कचहरी रोड ईशन नदी पुल के पास के क्षेत्र में कई स्थानों पर डूब क्षेत्र होने के बाद तेजी से निर्माण हुए हैं।
डूब क्षेत्र में कराए गए निर्माण के नाम पर आज तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई के नाम पर निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए गए। अभी भी लगातार निर्माण किया जा रहा है। अगर बाढ़ आई तो डूब क्षेत्र में बनाए गए मकानों और दुकानों में में काफी नुकसान होगा।
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बिना नक्शा पास कराए हुए निर्माण
शहरी क्षेत्र में मकान अथवा दुकान का निर्माण कराने के लिए विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण से नक्शा पास कराना जरूरी है। शहरी सीमा में होने के बाद भी बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराए गए हैं। डूब क्षेत्र होने के बाद भी तीन दर्जन से अधिक मकान और दुकानें बनाई गई हैं।
दो साल पहले दिए थे नोटिस
डूब क्षेत्र में निर्माण की शिकायत पर पूर्व डीएम प्रदीप कुमार ने अवैध निर्माण चिह्नित कराए थे। डीएम के निर्देश पर डूब क्षेत्र में निर्माण करने वाले 27 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। निर्माण करने वालों ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
डूब क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। डूब क्षेत्र में निर्माण नहीं किया जा सकता है। पूर्व में दिए गए नोटिसों की जानकारी करके डूब क्षेत्र में किए गए निर्माण की पहचान करने के बाद निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
रजनीकांत, एसडीएम
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नगर क्षेत्र में ईशन नदी किनारे के घाषित किए गए डूब क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। देवी रोड ईशन नदी पुल से लेकर कचहरी रोड ईशन नदी पुल के पास के क्षेत्र में कई स्थानों पर डूब क्षेत्र होने के बाद तेजी से निर्माण हुए हैं।
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डूब क्षेत्र में कराए गए निर्माण के नाम पर आज तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई के नाम पर निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए गए। अभी भी लगातार निर्माण किया जा रहा है। अगर बाढ़ आई तो डूब क्षेत्र में बनाए गए मकानों और दुकानों में में काफी नुकसान होगा।
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बिना नक्शा पास कराए हुए निर्माण
शहरी क्षेत्र में मकान अथवा दुकान का निर्माण कराने के लिए विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण से नक्शा पास कराना जरूरी है। शहरी सीमा में होने के बाद भी बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराए गए हैं। डूब क्षेत्र होने के बाद भी तीन दर्जन से अधिक मकान और दुकानें बनाई गई हैं।
दो साल पहले दिए थे नोटिस
डूब क्षेत्र में निर्माण की शिकायत पर पूर्व डीएम प्रदीप कुमार ने अवैध निर्माण चिह्नित कराए थे। डीएम के निर्देश पर डूब क्षेत्र में निर्माण करने वाले 27 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। निर्माण करने वालों ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
डूब क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। डूब क्षेत्र में निर्माण नहीं किया जा सकता है। पूर्व में दिए गए नोटिसों की जानकारी करके डूब क्षेत्र में किए गए निर्माण की पहचान करने के बाद निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
रजनीकांत, एसडीएम