{"_id":"63163b85535e246dea5e1127","slug":"insurance-cases-will-be-dealt-with-in-special-lok-adalat-mainpuri-news-agr545850768","type":"story","status":"publish","title_hn":"विशेष लोक अदालत में निपटेंगे बीमा के मामले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विशेष लोक अदालत में निपटेंगे बीमा के मामले
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मैनपुरी।
दीवानी परिसर में 17 सितंबर को लगने वाली विशेष लोक अदालत में बीमा कंपनियों के मामले दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे। सत्र न्यायालयों में सूचीबद्ध किए गए लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर दीवानी परिसर में 17 सितंबर को विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें सत्र न्यायालयों में लंबित चल रहे बीमा कंपनी और बैंकों के मामलों को सूचीबद्ध करके उनका निस्तारण कराया जाएगा। लंबित मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिला जज ने सत्र न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौरव प्रकाश ने बताया कि विशेष लोक अदालत के लिए आठ सितंबर को सत्र न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, बैँक और बीमा कंपनी के अधिकारियों की बैठक होगी। जिसमें सूचीबद्ध किए गए मुकदमों को आपसी समझौते से निपटाने के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। सूचीबद्ध किए गए मुकदमों को आपसी समझौते से निपटाने के लिए पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
दीवानी परिसर में 17 सितंबर को लगने वाली विशेष लोक अदालत में बीमा कंपनियों के मामले दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे। सत्र न्यायालयों में सूचीबद्ध किए गए लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर दीवानी परिसर में 17 सितंबर को विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें सत्र न्यायालयों में लंबित चल रहे बीमा कंपनी और बैंकों के मामलों को सूचीबद्ध करके उनका निस्तारण कराया जाएगा। लंबित मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिला जज ने सत्र न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौरव प्रकाश ने बताया कि विशेष लोक अदालत के लिए आठ सितंबर को सत्र न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, बैँक और बीमा कंपनी के अधिकारियों की बैठक होगी। जिसमें सूचीबद्ध किए गए मुकदमों को आपसी समझौते से निपटाने के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। सूचीबद्ध किए गए मुकदमों को आपसी समझौते से निपटाने के लिए पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे।
विज्ञापन