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आगरा के इस सरकारी दफ्तर में आयकर सर्वे, इन जिलों में भी होगी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
Updated Sat, 13 Jan 2018 10:06 AM IST
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अायकर सर्वे
- फोटो : अमर उजाला
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आयकर विभाग के टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) विंग ने एत्मादपुर ब्लॉक आफिस पर सर्वे की कार्रवाई की। शुक्रवार दोपहर को आयकर विभाग की पांच सदस्यीय टीम ने खंड विकास कार्यालय पर टीडीएस जमा न करने पर सभी कागजातों की जांच की। एत्मादपुर के बाद जिले के सभी ब्लॉक आफिस पर जल्द ही सर्वे किए जाएंगे।
आयकर विभाग की टीम ने 2016-17 और 2017-18 में बीडीओ द्वारा कराए गए विकास कार्यों में टीडीएस न काटने और जमा न करने की जांच की। एत्मादपुर में 47 ग्राम पंचायतें हैं, जहां काम कराए गए हैं, लेकिन भुगतान में नियमों का पालन नहीं किया गया।
सर्वे के दौरान ही ग्राम पंचायतों को टीएएन लेने के लिए आवेदन कराया गया। विभाग 2014 से विकास कार्यों में कराए गए भुगतान का ब्योरा तलब कर रहा है। टीडीएस न काटने पर भारी जुर्माना और टैक्स जमा कराने की कार्रवाई की जा सकती है।
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आयकर विभाग की टीडीएस विंग ने हाल में ही जिले के कोषाधिकारियों के साथ ब्लॉक और अन्य विभागों के एकाउंटेंट को बुलाकर टीडीएस जमा कराने के नियम समझाए थे, लेकिन विभागों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सर्वे में आयकर अधिकारी एके शर्मा, शरद कुमार अग्निहोत्री, आयकर निरीक्षकों में तरुण कुमार सैनी, एस सी मौर्या, प्रियंका सिंह मौजूद रहे।
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आयकर विभाग की टीम ने 2016-17 और 2017-18 में बीडीओ द्वारा कराए गए विकास कार्यों में टीडीएस न काटने और जमा न करने की जांच की। एत्मादपुर में 47 ग्राम पंचायतें हैं, जहां काम कराए गए हैं, लेकिन भुगतान में नियमों का पालन नहीं किया गया।
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सर्वे के दौरान ही ग्राम पंचायतों को टीएएन लेने के लिए आवेदन कराया गया। विभाग 2014 से विकास कार्यों में कराए गए भुगतान का ब्योरा तलब कर रहा है। टीडीएस न काटने पर भारी जुर्माना और टैक्स जमा कराने की कार्रवाई की जा सकती है।
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आयकर विभाग की टीडीएस विंग ने हाल में ही जिले के कोषाधिकारियों के साथ ब्लॉक और अन्य विभागों के एकाउंटेंट को बुलाकर टीडीएस जमा कराने के नियम समझाए थे, लेकिन विभागों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सर्वे में आयकर अधिकारी एके शर्मा, शरद कुमार अग्निहोत्री, आयकर निरीक्षकों में तरुण कुमार सैनी, एस सी मौर्या, प्रियंका सिंह मौजूद रहे।
ये है टीएएन
टीएएन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एकाउंट नंबर है। आयकर विभाग द्वारा 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, जो टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के दौरान जरूरी है। ई-टीडीएस रिटर्न इसके बिना दाखिल करने में मुश्किल आ सकती है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 ए में टीएएन नंबर को जरूरी माना गया है। हर ग्राम पंचायत को टीएएन लेने के लिए कहा गया है। एनएसडीएल के किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर या वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए 65 रुपये प्रोसेसिंग फीस है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 ए में टीएएन नंबर को जरूरी माना गया है। हर ग्राम पंचायत को टीएएन लेने के लिए कहा गया है। एनएसडीएल के किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर या वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए 65 रुपये प्रोसेसिंग फीस है।
700 ग्राम पंचायतों को लेना होगा टीएएन
कांट्रेक्ट हो या किसी अन्य के जरिए कराए गए कार्यों में टीडीएस जमा करने का प्रावधान है। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने टीएएन नंबर नहीं लिया है। जिले में 700 ग्राम पंचायतें हैं, जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी के जरिए टीएएन लेने को कहा गया है।
आगरा के साथ मथुरा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद जिलों की ग्राम पंचायतों पर भी टीएएन आवेदन के लिए प्रयास किया जाएगा और जो ग्राम पंचायतें टीडीएस नहीं जमा कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आगरा के साथ मथुरा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद जिलों की ग्राम पंचायतों पर भी टीएएन आवेदन के लिए प्रयास किया जाएगा और जो ग्राम पंचायतें टीडीएस नहीं जमा कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।