{"_id":"69504f649220918b4705d022","slug":"if-your-name-is-struck-off-the-list-you-will-be-able-to-vote-through-form-6-agra-news-c-25-1-agr1035-951156-2025-12-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: सूची से कटा नाम तो फॉर्म 6 से मिलेगा मताधिकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: सूची से कटा नाम तो फॉर्म 6 से मिलेगा मताधिकार
विज्ञापन
आगरा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद आपका नाम मतदाता सूची में कट गया है, तो निराश नहीं हों। फॉर्म 6 से ही समाधान होगा। नाम दोबारा सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना पड़ेगा।
एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। नौ विधानसभा क्षेत्र में 8.32 लाख मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) ने ऐसे मतदाताओं को विलोपित सूची में शामिल किया है। इनमें मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट के आधार पर वर्गीकृत हैं। बीएलओ ने तीन लाख से अधिक मतदाता अनुपस्थित दर्शाए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए। उन्हें बीएलओ ने अनुपस्थित सूची में रखा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर को कच्ची मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस सूची में जिनका नाम नहीं है उन्हें मताधिकार के लिए फॉर्म-6 भरना पड़ेगा। यह नए मतदाता बनने के लिए आवेदन फॉर्म है। यह फॉर्म 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक जमा होंगे। इनके अलावा स्थान परिवर्तन या नाम में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरना पड़ेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3.24 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी। इनका रिकार्ड 2003 की सूची से मिलान नहीं खा रहा। ऐसे में 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक 3.24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा तय 11 प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र साक्ष्य के रूप में नोटिस की प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगी। तभी इन मतदाताओं की 2003 की सूची से मैपिंग होगी। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
विज्ञापन
ये तारीख रखिए याद
- 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक कच्ची मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
- सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, संशोधन के लिए फॉर्म-8 और विलोपन के लिए फॉर्म-7 भरें।
- 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक 2003 की सूची से मेल नहीं खा रहे मतदाताओं को नोटिस जारी होंगे
- नोटिस अवधि के दौरान ही मतदाताओं को तय 11 प्रपत्रों में से किसी एक को साक्ष्य के रूप में देना होगा।
- 25 फरवरी तक मतदाता सूची का सत्यापन, दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
- 28 फरवरी को नौ विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
विज्ञापन
एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। नौ विधानसभा क्षेत्र में 8.32 लाख मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) ने ऐसे मतदाताओं को विलोपित सूची में शामिल किया है। इनमें मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट के आधार पर वर्गीकृत हैं। बीएलओ ने तीन लाख से अधिक मतदाता अनुपस्थित दर्शाए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए। उन्हें बीएलओ ने अनुपस्थित सूची में रखा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर को कच्ची मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस सूची में जिनका नाम नहीं है उन्हें मताधिकार के लिए फॉर्म-6 भरना पड़ेगा। यह नए मतदाता बनने के लिए आवेदन फॉर्म है। यह फॉर्म 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक जमा होंगे। इनके अलावा स्थान परिवर्तन या नाम में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरना पड़ेगा।
विज्ञापन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3.24 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी। इनका रिकार्ड 2003 की सूची से मिलान नहीं खा रहा। ऐसे में 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक 3.24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा तय 11 प्रपत्रों में से कोई एक प्रपत्र साक्ष्य के रूप में नोटिस की प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगी। तभी इन मतदाताओं की 2003 की सूची से मैपिंग होगी। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
विज्ञापन
ये तारीख रखिए याद
- 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक कच्ची मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
- सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, संशोधन के लिए फॉर्म-8 और विलोपन के लिए फॉर्म-7 भरें।
- 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक 2003 की सूची से मेल नहीं खा रहे मतदाताओं को नोटिस जारी होंगे
- नोटिस अवधि के दौरान ही मतदाताओं को तय 11 प्रपत्रों में से किसी एक को साक्ष्य के रूप में देना होगा।
- 25 फरवरी तक मतदाता सूची का सत्यापन, दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
- 28 फरवरी को नौ विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।