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Agra News: वोट डालते समय पहचान का दस्तावेज जरूरी

Tue, 07 May 2024 03:17 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 07 May 2024 03:17 AM IST
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Identity document required while voting
कासगंज। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान के दौरान यदि मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र के विकल्पों से भी मतदान कर सकता है। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य एवं केंद्र सरकारी कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक एवं डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतगर्त आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक एवं एमएलसी को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड शामिल है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि सिर्फ फोटो मतदाता पर्ची खुद को साबित करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ फोटो युक्त पहचान पत्र मतदान के लिए आवश्यक है। प्रवासी निर्वाचक अपना मूल पासपोर्ट प्रस्तुत कर वोट डाल सकेंगे।
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