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UP: पत्नी को खर्च नहीं देने पर पति भेजा गया जेल, एक लाख रुपये वसूली के आदेश; परिवार न्यायालय में चल रहा वाद

Tue, 12 Mar 2024 10:59 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 12 Mar 2024 10:59 PM IST
सार

ताजनगरी में पत्नी को खर्च नहीं देने पर पति को जेल भेजा दिया गया। एक लाख रुपये वसूली के आदेश थे। परिवार न्यायालय में वाद चल रहा है। 

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Husband sent to jail for not paying wife expenses in Agra
जेल भेजा गया आरोपी गुशेद - फोटो : संवाद

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में परिवार न्यायालय के आदेश पर पत्नी को खर्च का भुगतान नहीं करने पर प्रशासन ने पति को जेल भेज दिया। अदालत के आदेश पर पति गुशैद निवासी मुंडापाड़ा, मंटोला के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय से एक लाख रुपये की (आरसी) रिकवरी सर्टिफिकेट जारी था।

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कई दिनों तक गुशैद राजस्व वसूली करने वाले संग्रह अमीन को चकमा देता रहा। मंगलवार को क्षेत्रीय अमीन ने उसे पकड़ लिया। सदर तहसील स्थित हवालात लाया गया। हवालत खाली नहीं होने पर शाम को उसे जिला कारागार भेजा गया। 
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एसडीम सदर नवोदिता शर्मा ने बताया कि परिवार न्यायालय ने बकाएदार गुशैद के खिलाफ आरसी जारी करने के आदेश दिए थे। बकाया नहीं चुकाने पर गिरफ्तारी वारंट जारी थे। बकाएदार के विरुद्ध उसकी पत्नी ने परिवार न्यायालय में वाद दायर किया था। अदालत ने एक लाख रुपये हर्जा खर्चा अदा करने के निर्देश दिए थे।

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