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Agra News: दहेज उत्पीड़न में पति व सास-ससुर को 2 साल की सजा

Fri, 29 Mar 2024 12:34 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 29 Mar 2024 12:34 AM IST
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Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to 2 years for dowry harassment
कासगंज। दहेज उत्पीड़न के मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या चतुर्थ घनेंद्र कुमार ने आरोपी पति व सास ससुर को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है एवं वहीं दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।दहेज उत्पीड़न की शिकार विवाहिता ममता निवासी मोहल्ला जय जयराम हुई। वर्ष 2014 में ममता की शादी मनोज कुमार के साथ हुई। 26 जनवरी वर्ष 2015 को विवाहिता की पति मनोज, सास मोहरश्री, ससुर कालीचरन ने पिटाई की और उसका गर्भपात कराने की कोशिश भी की। इस मामले में विवाहिता ने 20 जून 2015 को पति व सास ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट की धाराओं में कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस की विवेचना में दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप सही पाए गए। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके पश्चात मामले में बहस हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने इस मामले में आरोपियों को दहेज उत्पीडऩ का दोषी बताया और सजा के बिंदु पर पैरवी की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी बचाव में साक्ष्य दिए, लेकिन न्यायालय ने आरोपियों को दहेज उत्पीडऩ का दोषी माना और उन्हें दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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