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UP: विवाहिता की हत्या, फिर मिला कंकाल, जुड़ नहीं सकीं साक्ष्यों की कड़ियां; हत्यारोपी पति, सास और देवर बरी

Wed, 19 Aug 2026 11:48 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 19 Aug 2026 11:48 AM IST
सार

2018 में लापता हुई महिला शिवानी का 17 दिन बाद किरावली के लेदर पार्क में कंकाल मिला था। हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में पति, सास और देवर के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियां नहीं जुड़ सकीं, जिसके चलते एडीजे-15 ने तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
 

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Husband, Mother-in-Law and Brother-in-Law Acquitted in Woman's Murder Case Due to Lack of Evidence
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पत्नी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने व अन्य आरोपों के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में पेश परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियां आपस में जुड़ न सकीं। एडीजे-15 राजीव कुमार पालीवाल ने थाना शाहगंज क्षेत्र के पथौली निवासी आरोपी पति पुष्कर सिंह, सास गायत्री देवी और देवर वीरेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दे दिए।
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थाना शाहगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गंगा सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 16 अप्रैल, 2016 को उन्होंने पुत्री शिवानी की शादी पुष्कर सिंह के साथ की थी। 20 नवंबर, 2018 की रात पुत्री ससुराल से लापता हो गई। मामले में उन्होंने पुत्री के पति पुष्कर, सास गायत्री देवी और ममेरे ससुर के पुत्र वीरेंद्र सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के 17 दिन बाद 7 दिसंबर, 2018 को किरावली के लेदर पार्क स्थित पुलिया के नीचे महिला का कंकाल मिला, जो शिवानी का था।
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वहां के चौकीदार अर्जुन सिंह सोलंकी ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने कंकाल कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मृतका के पिता, मां नारायणी सहित 10 गवाह अदालत में पेश किए गए। संवाद
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