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Agra News: दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति और सास बरी

Sat, 07 Mar 2026 02:37 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 07 Mar 2026 02:37 AM IST
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Husband and mother-in-law acquitted of dowry harassment charges
आगरा। दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में अदालत में सुनवाई हुई। गवाह अपनी पूर्व गवाही से मुकर गए। एडीजे-19 लोकेश कुमार ने आरोपी पति अयाज उर्फ गुड्डू और सास जुबेदा को ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। ये थाना सदर क्षेत्र के शहीद नगर निवासी हैं।
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थाना सदर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शाहिद हुसैन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 20 जून 2009 को उनकी बुआ रशीदा उर्फ गुड्डी का निकाह अयाज उर्फ गुड्डू के साथ हुआ था। बुआ की ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर उत्पीड़न करते थे। दो बच्चे होने के बाद भी उत्पीड़न बंद नहीं किया। ससुरालीजन से परेशान होकर बुआ ने 14 मार्च 2017 को फंदे से लटक कर जान दे दी। अदालत में वादी सहित 7 गवाह पेश हुए। किसी भी गवाह ने अपने पूर्व बयानों का समर्थन नहीं किया। संवाद
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