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Agra News: आत्महत्या को उकसाने के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत
Sun, 25 Aug 2024 11:37 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 25 Aug 2024 11:37 PM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश एससी/एस टी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने आत्महत्या को उकसाने के आरोपी पति को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादी मुकेश ने अपनी बहन नेकसी देवी की शादी आठ वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ग्राम बरी खेड़ा निवासी लटूरी सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति लटूरी सिंह व अन्य ससुरालीजन ज्ञानसिंह, मनोज व करन, सिंह उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने लगे। लटूरी सिंह ने 11 जून 2024 को फोन नेकसी देवी के गायब होने की सूचना दी। 15 जून 2024 को उसका शव गांव वजीरपुर के पास नदी किनारे जामुन के पेड़ पर लटका मिला। इस मामले में आत्महत्या को उकसाने का मामला ससुरालीजन के खिलाफ दर्ज कराया। आरोपी पति लटूरी सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की याचना करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले में झूठां फंसाया जाना बताया। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया । दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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वादी मुकेश ने अपनी बहन नेकसी देवी की शादी आठ वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ग्राम बरी खेड़ा निवासी लटूरी सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति लटूरी सिंह व अन्य ससुरालीजन ज्ञानसिंह, मनोज व करन, सिंह उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने लगे। लटूरी सिंह ने 11 जून 2024 को फोन नेकसी देवी के गायब होने की सूचना दी। 15 जून 2024 को उसका शव गांव वजीरपुर के पास नदी किनारे जामुन के पेड़ पर लटका मिला। इस मामले में आत्महत्या को उकसाने का मामला ससुरालीजन के खिलाफ दर्ज कराया। आरोपी पति लटूरी सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की याचना करते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले में झूठां फंसाया जाना बताया। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया । दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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