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Agra News: हाईकोर्ट ने चंदन गुप्ता केस में निर्णय पर लगाई रोक

Fri, 25 Oct 2024 12:11 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 25 Oct 2024 12:11 AM IST
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High Court stays decision in Chandan Gupta case
कासगंज। शहर में तिरंगा यात्रा के दौरान मृृत चंदन गुप्ता का केस एनआईए न्यायालय में चल रहा है। इसका निर्णय शुक्रवार को आना था। निर्णय लेने की तिथि निर्धारित थी, लेकिन विपक्षी इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में चले गए। जहां निर्णय सुनाए जाने पर पांच नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है।वर्ष 2018 में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान शहर में हिंसा हुई और इस हिंसा में तिरंगा यात्रा में शामिल युवक चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस घटना में कई दिनों तक शहर में हिंसा चली। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले के सभी आरोपी जमानत पर हैं। इस मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में चल रही है। चंदन के भाई विवेक गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को एनआई कोर्ट ने निर्णय की तिथि निश्चित की थी। इसका फैसला आना था, लेकिन आरोपी हाईकोर्ट चले गए। जहां 5 नवंबर तक के लिए निर्णय पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार कब्जे न्याय की आस लगाए बैठा है, लेकिन न्याय पाने में विलंब हो रहा है।
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