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जोंस मिल मामला: गंभीरमल पांड्या के वारिसों की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट में गृह सचिव-पुलिस आयुक्त से जवाब तलब

Thu, 08 Aug 2024 10:07 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 08 Aug 2024 10:07 AM IST
सार

जोंस मिल मामले में हाईकोर्ट में गंभीरमल पांड्या के वारिसों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही गृह सचिव और पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है। 

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High Court has banned arrest of legal heirs of Gambhirmal Pandya In Jones Mill case in Agra
जोंस मिल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में जोंस मिल प्रकरण में हाईकोर्ट ने गंभीरमल पांड्या के विधिक वारिसों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा खसरा नंबर 1741, 2084 व 2087 में जिलाधिकारी की ओर से लगाई खरीद-फरोख्त व बिजली-पानी कनेक्शन पर रोक के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। गृह सचिव, पुलिस आयुक्त सहित तीन पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई सात अक्तूबर को होगी।

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मौजा घटवासन, जीवनीमंडी में मेजर एयू जॉन की संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। प्रशासन की जांच में मुन्नी लाल मेहरा, हीरा लाल पाटनी व गंभीरमल पांड्या के विधिक वारिसों को दोषी पाया गया था। जिसके बाद डीएम ने 20 से अधिक खसरा नंबरों में बैनामा व बिजली-पानी कनेक्शन पर रोक लगाई।
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गंभीमल पांड्या पक्ष ने खसरा नंबर 1741, 2084 व 2087 को लेकर चुनौती दी। तीनों खसरा में डीएम के आदेश पर 22 अक्तूबर 2022 को रोक लगाई। साथ ही, थाना छत्ता में दर्ज भूमाफिया राजेंद्र जैन उर्फ रज्जो, हेमेंद्र अग्रवाल उर्फ चुनमुन व कंवलदीप सिंह के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में गंभीरमल पांड्या पक्ष को गिरफ्तारी की आशंका थी।

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