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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह विवाद के चार केसों की सुनवाई अब पांच जनवरी को होगी

Thu, 08 Dec 2022 05:45 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 08 Dec 2022 05:45 PM IST
सार

मथुरा की अदालत में बृहस्पतिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल पांच वादों पर सुनवाई हुई। 

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Hearing on five cases filed of Sri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Masjid dispute in Mathura court
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के मामले में अदालत ने पांच जनवरी की तारीख तय की है। केस में हाईकोर्ट द्वारा स्टे किया हुआ है। अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने सीनियर सिविल जज की अदालत में बताया कि आगामी बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 

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वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि उनके केस में सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर नहीं हुआ है। महासभा के पदाधिकारी अनिल त्रिपाठी के वाद में भी विपक्ष को हाजिर होने को नोटिस दिया गया है। ठाकुर केशव देव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री के वाद में भी अदालत में नोटिस दिए जाने संबंधी प्रक्रिया पूरी की गई। अधिवक्ता दीपक देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि तीनों वाद में अदालत ने पांच जनवरी की सुनवाई की तारीख तय की है।

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केस स्थानांतरण में आदेश रिजर्व

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के केस स्थायित्व पर बहस के सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश के खिलाफ रिवीजन केस को जिला जज ने सुनवाई के लिए एडीजे षष्ठम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। वाद में बृहस्पतिवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर हुआ है। अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अब इस केस में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। अधिवक्तागण के केस स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र पर जिला जज राजीव भारती आदेश रिजर्व कर लिया है। 

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