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हिंसा की साजिश का मामला: सीएफआई सदस्य मसूद और आलम की जमानत पर सुनवाई आज
Thu, 29 Oct 2020 09:18 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 29 Oct 2020 09:18 AM IST
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आरोपियों को कोर्ट ले जाती पुलिस (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
हाथरस कांड के बाद हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पकड़े गए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के चारों सदस्यों में से दो की जमानत पर सुनवाई गुरुवार को मथुरा के एडीजे दशम न्यायालय में होगी। बुधवार को इनमें से मसूद की जमानत पर जिला जज की अदालत में तारीख थी। जिला जज ने इस केस को एडीजे दशम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। एडीजे दशम न्यायालय ने दोनों मामले में 29 अक्तूबर की तारीख लगा दी।
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पांच अक्तूबर को मसूद अहमद निवासी बहराइच, आलम निवासी रामपुर, अतीकुर्रहमान निवासी मुजफ्फरनगर और सिद्दीक निवासी केरल को थाना मांट पुलिस ने हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पकड़ा था। ये चारों कार से हाथरस जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि इनकी कार से भड़काऊ साहित्य मिला था।
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बाद में इन चारों के संबंध पीएफआई और सीएफआई से होने की पुष्टि भी पुलिस ने की। अस्थायी जेल में बंद मसूद अहमद की जमानत अर्जी एडीजे दशम के न्याय अधिकारी अमर सिंह की अदालत में लगी है। बुधवार को आलम की जमानत अर्जी भी जिला जज की अदालत में पेश की गई। जिला जज ने इसे एडीजे दशम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।
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डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अब दोनों मामलों की सुनवाई गुरुवार को एडीजे दशम की अदालत में होगी। वर्तमान में इस केस की जांच एसटीएफ कर रही है। बुधवार को एसटीएफ के डिप्टी एसपी राकेश पालीवाल भी न्यायालय पहुंचे थे। वहीं दोनों अभियुक्तों के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि जमानत पर सुनवाई गुरुवार को होगी और वह अपना पक्ष रखेंगे।