फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Hearing in Shahi Jama Masjid dispute case on September 21 next month

Agra: शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में अगले महीने सुनवाई, ASI को पक्षकार बनाने का दिया गया प्रार्थनापत्र

Sat, 26 Aug 2023 08:42 AM IST
आकाश दुबे माई सिटी रिपोर्टर, आगरा
माई सिटी रिपोर्टर, आगरा Published by: आकाश दुबे Updated Sat, 26 Aug 2023 08:42 AM IST
सार

कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में श्रीकृष्ण जन्म भूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग और कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा ने आगरा की शाही जामा मस्जिद के बारे में मई में वाद दायर किया था। वादी पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशवदेव मंदिर के श्रीकृष्ण विग्रह दबे हैं।

विज्ञापन
Hearing in Shahi Jama Masjid dispute case on September 21 next month
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बिजलीघर स्थित शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव मंदिर के श्रीकृष्ण विग्रह दबे होने का वाद दायर है। शुक्रवार को भी अदालत में प्रतिवादी पक्ष नहीं पहुंचा, केवल शाही जामा मस्जिद की ओर से अधिवक्ता फारुख पहुंचे। उन्होंने वाद की नकल मांगी। वहीं दूसरे पक्ष ने पुरातत्व विभाग (एएसआई) को भी पक्षकार बनाने का प्रार्थनापत्र दिया। न्यायालय ने अब सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख नियत की है।

विज्ञापन

कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में श्रीकृष्ण जन्म भूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग और कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा ने आगरा की शाही जामा मस्जिद के बारे में मई में वाद दायर किया था। वादी पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशवदेव मंदिर के श्रीकृष्ण विग्रह दबे हैं। श्रीकृष्ण जन्म स्थान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और इंतजामिया कमेटी शाही जामा मस्जिद आदि को प्रतिवादी बनाया गया है। मामले की सुनवाई लघु वाद न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद की ओर से अधिवक्ता फारुख ने प्रार्थनापत्र देकर वाद की नकल मांगी। वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने प्रतिवादीगण के लगातार हाजिर नहीं होने पर एकतरफा निर्णय सुनाने का प्रार्थनापत्र दिया। साथ ही पुरातत्व विभाग को भी पक्षकार बनाने का प्रार्थनापत्र दिया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि तय कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed