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हिंसा की साजिश का मामला: रऊफ शरीफ से एसटीएफ करेगी पूछताछ, पांच दिन की रिमांड मंजूर
Wed, 17 Feb 2021 08:30 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Wed, 17 Feb 2021 08:30 PM IST
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मथुरा: आरोपी रऊफ शरीफ को ले जाती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
मथुरा की अपर जिला एवं सत्र अदालत (प्रथम) ने बुधवार को देशद्रोह, विदेशी फंडिंग से दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में केरल के अर्नाकुलम जेल से बी-वारंट पर लाए गए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के राष्ट्रीय महासचिव रऊफ शरीफ को पांच दिन पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अक्तूबर, 2020 में यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार सीएफआई के चार सदस्यों के साथी के रऊफ शरीफ को एसटीएफ (विशेष कार्यबल) की अपील पर 18 फरवरी से 23 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
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एसटीएफ के अधिकारी मुख्य आरोपी रऊफ शरीफ से इस मामले में पूछताछ करेंगे। उनका मानना है कि हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद शरीफ के साथी उसकी बनाई हुई योजना के अनुसार वहां सांप्रदायिक द्वेष फैलाकर दंगा भड़काना चाहते थे। लेकिन खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उन्हें मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया था।
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एसटीएफ के उपाधीक्षक ने अदालत को बताया कि रऊप शरीफ द्वारा इस प्रकार के कामों के लिए विदेश से धन प्राप्त करने और इन लोगों के बैंक खातों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये जमा करने के पुष्ता सुबूत उनको हाथ लगे हैं। जिसके लिए उससे आगे की पूछताछ किया जाना जरूरी है।
एक आरोपी को मिली पांच दिन की सशर्त जमानत
पांच दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत पर रिहा सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) सदस्य सिद्दीक कप्पन बुधवार को जेल से अपने घर को रवाना हुआ। उसके साथ मथुरा पुलिस भी गई है। पांच दिन के बाद उसे पुन: जेल में आना होगा। बीमार मां से मिलने के लिए उसे सशर्त जमानत मिली है।
बता दें कि हाथरस कांड के बाद नोएडा से हाथरस जाते समय मांट पुलिस ने सिद्दीक कप्पन को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। चारों पर विदेशी फंड से दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। जिसके बाद से सभी आरोपी जेल में बंद हैं।
केरल निवासी सिद्दीक कप्पन ने अपनी जमानत संबंधी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। जिस पर उच्चतम अदालत ने उसे पांच दिन की सशर्त जमानत दी है। जमानत में कहा गया है कि वह इस दौरान न तो कहीं वक्तव्य देगा और न ही सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करेगा।
बुधवार को 11 बजे मथुरा जेल से सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन मथुरा पुलिस के साथ अपने घर को रवाना हुआ। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेन्द्र मैत्रेय ने बताया कि बीमार मां से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक को सशर्त जमानत दी है। परिजनों के नहीं आने पर मथुरा पुलिस उसे केरल ले गई है।
बता दें कि हाथरस कांड के बाद नोएडा से हाथरस जाते समय मांट पुलिस ने सिद्दीक कप्पन को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। चारों पर विदेशी फंड से दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। जिसके बाद से सभी आरोपी जेल में बंद हैं।
केरल निवासी सिद्दीक कप्पन ने अपनी जमानत संबंधी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। जिस पर उच्चतम अदालत ने उसे पांच दिन की सशर्त जमानत दी है। जमानत में कहा गया है कि वह इस दौरान न तो कहीं वक्तव्य देगा और न ही सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करेगा।
बुधवार को 11 बजे मथुरा जेल से सीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन मथुरा पुलिस के साथ अपने घर को रवाना हुआ। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेन्द्र मैत्रेय ने बताया कि बीमार मां से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक को सशर्त जमानत दी है। परिजनों के नहीं आने पर मथुरा पुलिस उसे केरल ले गई है।