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Agra News: लापरवाही पर जीआरपी और हरीपर्वत थाना प्रभारी अदालत में तलब

Fri, 26 Jun 2026 02:43 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 26 Jun 2026 02:43 AM IST
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GRP and Hariparvat Station House Officers summoned to court over negligence.
आगरा। अपर जिला जज-13 ने एनडीपीएस के दो लंबित मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने और वारंट की तामील में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। अदालत ने जीआरपी कैंट थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर हरीपर्वत को 8 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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वर्ष 2016 के एक मुकदमे में आरोपी कलीम के खिलाफ जारी वारंट की तामील नहीं हुई थी। नोटिस भी वापस नहीं आया था। इस पर अदालत ने जीआरपी कैंट थाना प्रभारी को कलीम को गिरफ्तार कर उसी दिन न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। इसी तरह, वर्ष 2010 के लंबित एनडीपीएस मुकदमे में आरोपी सोनू का मामला भी सामने आया। अदालत ने जिलाधिकारी को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। दरोगा सुनील कुमार गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए और तामील भी वापस नहीं की। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।
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