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UP: युवती पर कार चढ़ाने का आरोपी पूर्व मंत्री का नाती फरार, अभी तक नहीं किया समर्पण...तलाश में जुटी पुलिस
Tue, 11 Jun 2024 09:05 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 11 Jun 2024 09:05 AM IST
सार
युवती और उसके पिता पर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश करने वाला पूर्व मंत्री का नाती अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। उसने अभी तक समर्पण भी नहीं किया है। जबकि हाईकोर्ट ने 21 दिन का समय दिया था।
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पूर्व मंत्री का नाती दिव्यांश चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में भाजपा के पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के फरार पौत्र दिव्यांश चौधरी ने अदालत में समर्पण नहीं किया। हाईकोर्ट ने 21 दिन में सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण के आदेश दिए थे। सोमवार को यह मियाद खत्म हो गई। 15 अप्रैल को पूर्व मंत्री पौत्र ने एक युवती को कार से कुचलने का प्रयास का आरोप है।
इस मामले में पुलिस के रवैये पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस पूर्व मंत्री और सत्ता के दबाव में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आरोप है कि जयपुर हाउस में 15 अप्रैल को युवती को पूर्व मंत्री के पौत्र ने कार से कुचलने का प्रयास किया था। परिजन ने थाने का घेराव किया। तब, पुलिस ने केस दर्ज किया था। दबिश के नाम पर खानापूर्ति की गई। पुलिस ने आरोपी की कार काे बरामद किया था।
आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अदालत ने इसे निरस्त कर दिया। इसके बाद धाराएं कम करने की अपील की गई। इस पर हाईकोर्ट ने 21 दिन में कोर्ट में समर्पण के आदेश दिए। सोमवार मियाद खत्म होने के बाद भी आरोपी आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा। एसीपी लोहामंडी का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे।
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इस मामले में पुलिस के रवैये पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस पूर्व मंत्री और सत्ता के दबाव में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आरोप है कि जयपुर हाउस में 15 अप्रैल को युवती को पूर्व मंत्री के पौत्र ने कार से कुचलने का प्रयास किया था। परिजन ने थाने का घेराव किया। तब, पुलिस ने केस दर्ज किया था। दबिश के नाम पर खानापूर्ति की गई। पुलिस ने आरोपी की कार काे बरामद किया था।
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आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अदालत ने इसे निरस्त कर दिया। इसके बाद धाराएं कम करने की अपील की गई। इस पर हाईकोर्ट ने 21 दिन में कोर्ट में समर्पण के आदेश दिए। सोमवार मियाद खत्म होने के बाद भी आरोपी आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा। एसीपी लोहामंडी का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे।
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