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UP: जिस युवती से करनी थी शादी, उसी के पिता की कर दी हत्या...इसलिए खेला खूनी खेल; प्रेमी संग दो को उम्रकैद
Fri, 09 Aug 2024 12:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 09 Aug 2024 12:01 AM IST
सार
आगरा में सिरफिरे आशिक ने शादी से मना करने पर युवती के पिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में प्रेमी सहित दो को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में बेटी की शादी करने से मना करने पर पिता की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में अदालत ने सिकंदरा के लखनपुर महल निवासी तुलसीदास उर्फ कांची और खंदारी बापू नगर निवासी मिथुन उर्फ श्रीभगवान को दोषी पाया। एडीजे दिनेश तिवारी ने दोनों को आजीवन कारावास और 41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सिकंदरा थाने में गांव महल निवासी सूरजमुखी ने फरवरी 2020 में तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि आरोपी मिथुन उनकी बेटी से शादी करने का दबाव बना रहा है। पति बबलू इसका विरोध कर रहे थे। इससे नाराज होकर मिथुन ने बबलू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने 8 दिन बाद शव को नाले से बरामद किया। मिथुन मूलरूप से धौलपुर के सदर थानाक्षेत्र के सागर पाड़ा का रहने वाला है।
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10 फरवरी 2020 को केस दर्ज किया गया। 11 फरवरी को मिथुन और उसके साथी तुलसीदास उर्फ कांची को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से चाकू भी बरामद किया। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने विवेचना कर 8 मई को चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।