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मृतक की पत्नी बनकर हड़पी बीमा की 5.90 लाख की राशि
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मैनपुरी। जिला एटा के थाना जसरथपुर निवासी एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मामले में एक महिला ने मृतक की पत्नी बनकर बीमा की लाखों रुपये की धनराशि हड़प ली। एक शिकायत पर जांच हुई तो पता चला कि मृतक अविवाहित था। इसके बाद बीमा कंपनी ने चार लोगों के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
16 साल पहले गांव दहिलिया पूठ निवासी सत्य स्वरूप मिश्रा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मामले में मंजू मिश्रा नाम की एक महिला ने खुद को मृतक की पत्नी बताते हुए न्यायालय में सुनवाई के बाद बीमा कंपनी से 5.90 लाख का भुगतान ले लिया। बीमा कंपनी दि ओरिएंटल इंडिया कंपनी लिमिटेड को जानकारी हुई कि ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है। सूचना के अनुसार मृतक सत्यस्वरूप की शादी ही नहीं हुई थी।
जांच में पता चला मृतक के परिवार के लोगों ने ही ये साजिश रची थी। मंजू मिश्रा नाम की जो महिला खुद को मृतक सत्यस्वरूप की पत्नी बता रही थी वह दरअसल मृतक के भाई शिवकुमार की पत्नी थी। उसका असली नाम मंजू नहीं, बल्कि सुनीता था। मामले में बीमा कंपनी की ओर से मंगलवार को कोतवाली में चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और न्यायालय को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें सुनीता देवी के अलावा मृतक की मां रामरती और मृतक के भाई शिवकुमार व कृष्णकुमार शामिल हैं। इन सभी लोगों ने न्यायालय में झूठी गवाही दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
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बैंक में भी की धोखाधड़ी
मोटर दुर्घटना बीमा की धनराशि हड़पने के लिए केवल बीमा कंपनी के साथ ही नहीं बल्कि बैंकों के साथ भी धोखा किया गया। खुद को सत्यस्वरूप की पत्नी बताने वाली मंजू ने जैथरा में केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में भी फर्जी अभिलेख लगाकर खाते भी खुलवाए थे। इस मामले में बैंक को भी सूचना भेजी गई है।
धनराशि की होगी रिकवरी
बीमा कंपनी से मिली 5.90 लाख रुपये की धनराशि की भी बीमा कंपनी ने रिकवरी करने के लिए कहा है। कोतवाली में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि फर्जीवाड़ा करने वाले उक्त लोगों पर कार्रवाई के साथ ही दी गई धनराशि मोटर दुर्घटना अधिकरण के खाते में जमा करानी होगी।
बीमा कंपनी के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी जिला एटा के थाना जसरथपुर क्षेत्र के निवासी हैं। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भानुप्रताप, इंस्पेक्टर कोतवाली।
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16 साल पहले गांव दहिलिया पूठ निवासी सत्य स्वरूप मिश्रा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मामले में मंजू मिश्रा नाम की एक महिला ने खुद को मृतक की पत्नी बताते हुए न्यायालय में सुनवाई के बाद बीमा कंपनी से 5.90 लाख का भुगतान ले लिया। बीमा कंपनी दि ओरिएंटल इंडिया कंपनी लिमिटेड को जानकारी हुई कि ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है। सूचना के अनुसार मृतक सत्यस्वरूप की शादी ही नहीं हुई थी।
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जांच में पता चला मृतक के परिवार के लोगों ने ही ये साजिश रची थी। मंजू मिश्रा नाम की जो महिला खुद को मृतक सत्यस्वरूप की पत्नी बता रही थी वह दरअसल मृतक के भाई शिवकुमार की पत्नी थी। उसका असली नाम मंजू नहीं, बल्कि सुनीता था। मामले में बीमा कंपनी की ओर से मंगलवार को कोतवाली में चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और न्यायालय को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें सुनीता देवी के अलावा मृतक की मां रामरती और मृतक के भाई शिवकुमार व कृष्णकुमार शामिल हैं। इन सभी लोगों ने न्यायालय में झूठी गवाही दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
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बैंक में भी की धोखाधड़ी
मोटर दुर्घटना बीमा की धनराशि हड़पने के लिए केवल बीमा कंपनी के साथ ही नहीं बल्कि बैंकों के साथ भी धोखा किया गया। खुद को सत्यस्वरूप की पत्नी बताने वाली मंजू ने जैथरा में केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में भी फर्जी अभिलेख लगाकर खाते भी खुलवाए थे। इस मामले में बैंक को भी सूचना भेजी गई है।
धनराशि की होगी रिकवरी
बीमा कंपनी से मिली 5.90 लाख रुपये की धनराशि की भी बीमा कंपनी ने रिकवरी करने के लिए कहा है। कोतवाली में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि फर्जीवाड़ा करने वाले उक्त लोगों पर कार्रवाई के साथ ही दी गई धनराशि मोटर दुर्घटना अधिकरण के खाते में जमा करानी होगी।
बीमा कंपनी के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी जिला एटा के थाना जसरथपुर क्षेत्र के निवासी हैं। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भानुप्रताप, इंस्पेक्टर कोतवाली।