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UP: पूर्व सपा नेता को कोर्ट से मिली राहत, बरी करने के आदेश; पार्टी से निष्कासित होने के बाद कर बैठे थे ये गलती

Thu, 18 May 2023 08:57 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 18 May 2023 08:57 PM IST
सार

पूर्व सपा नेता पर पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी पार्टी के लेटर पैड के प्रयोग करने का आरोप था। एसीजेएम-2 ने पूर्व सपा नेता को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश किया है।
 

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Former SP leader got relief from court orders for acquittal
court new - फोटो : istock

विस्तार

समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी पार्टी के लेटर पैड का प्रयोग करने के मामले में आरोपी पूर्व सपा नेता मनोज अग्रवाल को एसीजेएम-2 ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश किया है। मनोज, कमला नगर मीनाक्षीपुरम निवासी हैं।

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2015 का है मामला 

2015 में वादी ऊदल सिंह कुशवाह ने न्यू आगरा थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मनोज अग्रवाल पूर्व में सपा पार्टी का पदाधिकारी था। उसके भू माफिया सहित तमाम अनैतिक कार्यों में संलिप्त होने की वजह से पार्टी से निष्कासित किया गया। इसके बावजूद वह अधिकारियों, मीडिया आदि के पास पार्टी के लेटर पैड का उपयोग करता रहा।

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वादी ने बचाव में ये कहा 

अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी ऊदल सिंह कुशवाह को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता विनोद कुमार राजपूत ने जिरह की। इस दौरान वादी ने कहा कि आरोपी को पार्टी पदाधिकारी पद से निष्कासित किया गया था। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित नहीं किया गया था। आरोपी ने उसके साथ कोई छल-कपट नहीं किया। उसने पार्टी के निर्देश पर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश किया।

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