फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Former minister Chaudhary Bashir acquitted in 12 year old criminal case 37 supporters also got relief

यूपी: पूर्व मंत्री चौधरी बशीर 12 साल पुराने आपराधिक मामले में बरी, 37 समर्थकों को भी मिली कोर्ट से राहत

Sat, 16 Mar 2024 11:30 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 16 Mar 2024 11:30 AM IST
सार

बिना अनुमति चुनाव के दौरान जुलूस निकालने के आरोप में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर और उनके 38 समर्थकों को बरी करने के आदेश किए।
 

विज्ञापन
Former minister Chaudhary Bashir acquitted in 12 year old criminal case 37 supporters also got relief
यूपी के पूर्व मंत्री चौधरी बशीर

विस्तार

आगरा में अदालत ने बिना अनुमति चुनाव के दौरान जुलूस निकालने के आरोप में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर और उनके 38 समर्थकों को बरी करने के आदेश किए। केस थाना मंटोला में वर्ष 2012 में दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


थाना मंटोला में दर्ज केस के अनुसार एसआई अखिलेश कुमार ने तहरीर में बताया था कि 6 फरवरी 2012 को वह ड्यूटी पर थे। आरोप लगाया कि उसी समय पूर्व विधायक चौधरी बशीर हजारों समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। जुलूस में शामिल लोग धार्मिक नारेबाजी और शोर-शराबा कर रहे थे। रास्ता अवरुद्ध हो गया। लोग डर के मारे अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे। बिना अनुमति जुलूस निकाला जा रहा था।
विज्ञापन


इस पर चौधरी बशीर के अलावा मोनू, मिस्वाह, आरिफ, बाबू, मुस्तकीम, मुईम, गुड्डू, चांदो, भैय्यू उर्फ एहतिशाम, सगीरो, फैसल, वाहिद, इरफान, इमरान, तौफीक, शाहिद, अलाउद्दीन, खालिद, पप्पू, प्रिंस, मुबीन, असलम, वाहिद, नौशाद, निजामो, गुड्डू, ताहिर, सिराज, सुभान, आदिल, चांद, दानिश, दिलशाद, कदीर, रिजवान, कल्लू एवं मोटा शरीफ के विरुद्ध 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 7 सीएलए एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन की ओर से वादी सहित 7 गवाह अदालत में पेश किए गए। अदालत ने स्वतंत्र गवाह का अभाव बताया, घटना की रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रेषित नहीं करने, पोस्टर-झंडे की बरामदगी नहीं करने आदि तथ्यों और आरोपियों के अधिवक्ता रोहित राठौर व मंजू सिंह के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed