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UP: ज्वेलर्स से ठगी के आरोप में फंसे पूर्व जीएसटी आयुक्त को राहत, बेटी-दामाद की अग्रिम जमानत मंजूर

Fri, 23 Jan 2026 08:40 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 23 Jan 2026 08:40 AM IST
सार

 एपी ज्वेलर्स के संचालक द्वारा लगाए गए ठगी के आरोप में फंसे पूर्व जीएसटी आयुक्त को राहत मिली है। उनके साथ बेटी और दामाद की अग्रिम जमानत मंजूर हो गई है। 

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Former GST Commissioner’s Family Gets Relief: Anticipatory Bail to Daughter and Son-in-Law in Jewellery Fraud
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में ज्वेलर्स से ठगी के आरोप में पुलिस ने पूर्व जीएसटी आयुक्त के बेटे अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। इससे परेशान फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड सेक्टर-43 निवासी उसके पिता कुमोद माथुर, उनकी पुत्री अंकिता माथुर और दामाद पुनीत माथुर ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने इनकी जमानत मंजूर कर ली।
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थाना हरीपर्वत में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार एपी ज्वेलर्स के संचालक योगेश कुमार अग्रवाल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 19 नवंबर 2025 को पूर्व जीएसटी आयुक्त कुमोद माथुर ने उनके मित्र ब्रजमोहन तपड़िया को फोन किया था। कहा कि उनका बेटा अभिषेक, पुत्री अंकिता और दामाद पुनीत सोने के आभूषण खरीदने आ रहे हैं। उन्हें खरीदारी करा दें। ब्रजमोहन तपड़िया ने उन्हें आभूषण देने को बोल दिया।
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अगले दिन 20 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे अभिषेक माथुर अकेले आया। ब्रज मोहन तपड़िया का हवाला देकर पांच सोने की चेन पसंद कर खरीद लीं। पीएनबी की दयाल बाग शाखा का 22 नवंबर 2025 कि अग्रिम तारीख डाल 18.19 लाख रुपये का चेक से भुगतान किया। चेक उसके उसके पिता के हस्ताक्षर अंकित थे। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। उन्होंने अपने मित्र ब्रज मोहन तपड़िया को घटना के बारे में बताया। उन्होंने पूर्व जीएसटी आयुक्त से बात कीं तो वह बहाने बनाने लगे।
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