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थाने में दिया था तीन तलाक, कानून बनने के बाद मथुरा में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

Fri, 02 Aug 2019 12:02 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 02 Aug 2019 12:02 AM IST
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first case registered of triple talaq in mathura
प्रतीकात्मक तस्वीर
तीन तलाक पर कानून बनने के बाद गुरुवार को मथुरा के महिला थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। कोसीकलां निवासी जुमरत ने पिनगवां मेवात (हरियाणा) निवासी पति इकराम के खिलाफ मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज) एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि दहेज में एक लाख की मांग की जा रही थी।
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मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पारित हुआ था और उसी दिन हरियाणा में पिनगवां मेवात चौरका निवासी इकराम पत्नी कोसीकलां के मोहल्ला कृष्णा विहार निवासी जुमरत को महिला थाने पर तीन तलाक बोलकर चला गया था। 
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दरअसल ढाई साल पहले दोनों की शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा था। हालात इतने बिगड़ गए कि जुमरत कोसीकलां में पिता के घर पर आकर रहने लगी। जुमरत ने करीब एक सप्ताह पहले पति द्वारा दहेज में एक लाख रुपये की मांग करने और मारने-पीटने की शिकायत महिला थाने में की थी।
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थाने में पत्नी को दिया था तीन तलाक

मंगलवार को पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनने को बुलाया था। लेकिन, यहां इकराम पत्नी को तीन तलाक बोलकर चला गया था। क्योंकि तीन तलाक पर कानून बन गया है लिहाजा गुरुवार को जुमरत की तहरीर पर इकराम के खिलाफ 323, 504 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज) एक्ट में मुकदमा लिखा गया है। मथुरा में तो यह पहला ही मुकदमा है।
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