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फिरोजाबाद में सपा को लगा तगड़ा झटका, इस चुनाव के लिए प्रत्याशी अयोग्य घोषित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला फिरोजाबाद
Updated Fri, 09 Mar 2018 10:17 AM IST
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप
- फोटो : अमर उजाला
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फिरोजाबाद के सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव के बेटे और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू को जिला पंचायत के बजट को मनमाने ढंग से खर्च करना भारी पड़ गया।
शासन ने जिला पंचायत सदस्यता रद्द करने के साथ अगले पांच वर्ष तक के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया है। छोटू को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सपा को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाने के लिए नया प्रत्याशी तलाशना होगा।
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू ने विधान सभा चुनाव से ठीक पहले मनमाने ढंग से सिरसागंज क्षेत्र में जिला पंचायत की करोड़ों की धनराशि खर्च की थी। शिकायत जिला पंचायत सदस्य मंजू देवी ने शासन से की थी।
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शासन ने जिला पंचायत सदस्यता रद्द करने के साथ अगले पांच वर्ष तक के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया है। छोटू को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सपा को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाने के लिए नया प्रत्याशी तलाशना होगा।
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू ने विधान सभा चुनाव से ठीक पहले मनमाने ढंग से सिरसागंज क्षेत्र में जिला पंचायत की करोड़ों की धनराशि खर्च की थी। शिकायत जिला पंचायत सदस्य मंजू देवी ने शासन से की थी।
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samajwadi party
जिला पंचायत सदस्य ने पूर्व अध्यक्ष पर बैठक नहीं किए जाने, बिना एजेंडे के करोड़ों के विकास कार्य कराके वित्तीय अनियमितता करने, समितियों की बैठक नहीं की थी।
वित्तीय वर्ष 2016-17 का पूरा बजट अपने पिता के चुनाव क्षेत्र सिरसागंज विधानसभा में खर्च किया था। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किया गया था। गांव की गलियों के निर्माण में जिला पंचायत की धनराशि खर्च की गई थी।
जिला पंचायत सदस्य की ओर से की गई शिकायत की जिला प्रशासन की टीम द्वारा की गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव जितेंद्र बहादुर सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुए आदेश में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की अधिनियम 1961 की धारा 231-1-(ग) का उल्लंघन है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 का पूरा बजट अपने पिता के चुनाव क्षेत्र सिरसागंज विधानसभा में खर्च किया था। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किया गया था। गांव की गलियों के निर्माण में जिला पंचायत की धनराशि खर्च की गई थी।
जिला पंचायत सदस्य की ओर से की गई शिकायत की जिला प्रशासन की टीम द्वारा की गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव जितेंद्र बहादुर सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुए आदेश में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की अधिनियम 1961 की धारा 231-1-(ग) का उल्लंघन है।
12 मार्च को होना है चुनाव
विशेष सचिव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू को जिला पंचायत के सदस्यता समाप्त करने के साथ हटाए जाने की दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए अनिहर्य घोषित करते हैं।
डीएम नेहा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप की सदस्यता समाप्त किए जाने का मामला संज्ञान में आया है।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 12 मार्च को नामांकन है और 19 मार्च को मतदान। सपा ने विजय प्रताप छोटू को प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले शासन से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसे भाजपा की पेशबंदी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
डीएम नेहा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप की सदस्यता समाप्त किए जाने का मामला संज्ञान में आया है।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 12 मार्च को नामांकन है और 19 मार्च को मतदान। सपा ने विजय प्रताप छोटू को प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले शासन से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसे भाजपा की पेशबंदी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।