{"_id":"5f252101c7d5b10f844eaa20","slug":"fir-filed-against-former-district-panchayat-president-in-agra","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आगरा: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव के खिलाफ बलवे का मुकदमा दर्ज, यह है मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आगरा: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव के खिलाफ बलवे का मुकदमा दर्ज, यह है मामला
Sat, 01 Aug 2020 01:31 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 01 Aug 2020 01:31 PM IST
सार
- जमीन पर कब्जे के प्रयास का आरोप, ताजगंज थाने में लिखाया मुकदमा
- प्लाट की देखरेख करने वाली महिला से मारपीट का लगाया गया है आरोप
- पीड़िता के बयान के बाद पुलिस बढ़ा सकती है छेड़छाड़ की धारा
विज्ञापन
FIR
विस्तार
आगरा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव के खिलाफ थाना ताजगंज में मारपीट, बलवा, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि 10-12 लोगों के साथ उन्होंने एक प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस इंस्पेक्टर ताजगंज का कहना है कि जांच की जा रही है।
विज्ञापन
मुकदमा शमसाबाद मार्ग स्थित दयानगर कालोनी निवासी मुकेश महाजन ने दर्ज कराया है। उन्होंने क्षेत्राधिकारी सदर तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उनके और उनकी पत्नी के नाम से शमसाबाद मार्ग पर भोले बाबा डेयरी के बराबर में संयुक्त प्रॉपर्टी है। प्लॉट की बाउंड्री हो रही है। गेट लगा है। एक कमरा भी बना है। एक महिला प्लाट की देखरेख के लिए अपने बेटे के साथ रहती है।
विज्ञापन
मुकेश महाजन का आरोप है कि 26 जुलाई को बरौली अहीर निवासी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव, कप्तान सिंह यादव 10-12 लोगों के साथ उनके प्लाट पर पहुंचे। सभी दीवार कूदकर अंदर आ गए। महिला के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में महिला के कपड़े फट गए। यह देख महिला के बेटे ने पुलिस को फोन किया। एकता पुलिस चौकी से पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। तब तक हमलावर जा चुके थे। उनकी जमीन पर दबंगई के बूते पर कब्जे की कोशिश की जा रही है।
विज्ञापन
Trending Videos
इंस्पेक्टर ताजगंज नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। जांच की जा रही है। जिस महिला से मारपीट का आरोप है उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। वो घटना की पुष्टि करेगी तो मुकदमे में छेड़छाड़ की धारा भी बढ़ाई जाएगी। महिला के कोर्ट में भी बयान दर्ज कराए जाएंगे। अभी मुकदमा घर में घुसकर बलवा, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत लिखा गया है।
यह भी पढ़ें- जेब कतरे को पकड़ने के लिए सिपाही ने तीन दिन चलाया ई-रिक्शा, ऐसे हत्थे चढ़ा आरोपी
यह भी पढ़ें- जेब कतरे को पकड़ने के लिए सिपाही ने तीन दिन चलाया ई-रिक्शा, ऐसे हत्थे चढ़ा आरोपी