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Agra News: सड़क हादसे के दोषी पर छह हजार का जुर्माना, दो दिन की सजा

Wed, 29 Nov 2023 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 29 Nov 2023 11:25 PM IST
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Fine of six thousand rupees on the culprit of road accident, two days imprisonment
कासगंज। कोर्ट ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाने के मामले में जेल में बिताई गई दो दिन की अवधि को सजा में बदल दिया। कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया।एटा के नगला खिल्ली निवासी जय प्रकाश के हाथों हुए सड़क हादसे में वर्ष 1999 में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसमें उसके खिलाफ धारा 279/304 ए आईपीसी में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। वह दो दिन जेल में रहा। इसके बाद उसकी जमानत हो गई। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि पुलिस की पैरवी के चलते दोष सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने सजा सुनाई।
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