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Agra News: तमंचा रखने पर 1000 रुपया का जुर्माना

Fri, 11 Oct 2024 12:08 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 11 Oct 2024 12:08 AM IST
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Fine of Rs 1000 for possessing a pistol
मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र के गांव संतोषपुर के बीरवल पर तमंचा रखने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विभा धामा ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा भी सुनाई गई है। थाना बिछवां पुलिस ने 18 अप्रैल 2009 को बीरवल को पकड़ा था। उसके कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ था। उसको पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बीरवल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तमंचा रखने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विभा धामा ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर जेल में बिताई गई अवधि की सजा भी सुनाई है।
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एक्शन प्लान के मुकदमों में शीघ्र कराएं गवाही
मैनपुरी। दीवानी परिसर स्थित डीजीसी कक्ष में डीजीसी फौजदारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने एडीजीसी के साथ समीक्षा बैठक की। डीजीसी ने कहा कि एक्शन प्लान के मुकदमों में तय तारीख पर गवाहों की गवाही कराई जाए। चिन्हित किए जा चुके मुकदमों में लापरवाही नहीं बरतें।
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डीजीसी ने कहा कि शासन और हाईकोर्ट के निर्देश के तहत एक्शन प्लान के लिए मुकदमे चिनिहत किए गए हैं। उनमें समय से गवाही कराने की कोशिश करें। संजीव चौहान, अभिषेक गुप्ता, शैलेंद्री राजपूत, पुष्पेंद्र दुबे, विपिन चतुर्वेदी, रोहित शुक्ला, विक्रम सिंह कश्यप, रामदर्शन पाल, मुकुल रायजादा, एमपी सिहं चौहान, मनोज कुमार वर्मा मौजूद रहे।
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आमने सामने बैठे तो दूर हो गया विवाद
मैनपुरी। दीवानी स्थित मीडिएशन सेंटर में दंपती के विवादों की सुनवाई की गई। 16 विवादों की सुनवाई के दौरान एक दंपती गिले शिकवे भुलकर एक साथ रहने को राजी हो गया।

राजा का बाग निवासी पूजा की शादी दो साल पहले सुधीर निवासी नगला बने थाना किशनी से हुई थी। शादी के बाद विवाद होने पूजा मायके में रहने लगी। उसने पति के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने समझौते के लिए मामले को मीडिएशन सेंटर में भेजा गया। नोटिस के बाद सुधीर केंद्र में हाजिर हुआ। आमने सामने बैठने पर दंपती के बीच समझौता हो गया।
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