Agra News: फसलों के लिए किसानों को मिलेगा सीमित खाद, कृषि विभाग ने तय की मात्रा
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि कोई भी अनाधिकृत या संस्तुत मात्रा से अधिक उर्वरक बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसके लिए विकास भवन में 7302640291 कंट्रोल रूम भी खोला गया है।
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आगरा में अब किसानों को फसलों के लिए मन माफिक खाद नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने सरसों, आलू व गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर उपयोग के लिए खाद की मात्रा तय कर दी है। सरसों के लिए प्रति हेक्टेयर के लिए 130 किग्रा डीएपी मिलेगी, जबकि आलू के लिए 326 किग्रा और गेहूं के लिए 130 किग्रा डीएपी प्रति हेक्टेयर मिलेगी।
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी फुटकर व थोक खाद विक्रेताओं, इफको व सीसीएफ प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें किसानों को उनकी जोत के मुताबिक उर्वरक वितरण की बात कही है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि कोई भी अनाधिकृत या संस्तुत मात्रा से अधिक उर्वरक बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसके लिए विकास भवन में 7302640291 कंट्रोल रूम भी खोला गया है।
इतना मिलेगा खाद
- सरसों के लिए : यूरिया 210 किलो, डीएपी 130 किलो, एसएसपी 375 किलो, एमओपी 100 किलो, सल्फर 40 किलो, जिंक 25 किलो, बोरान नहीं मिलेगा।
- आलू के लिए : यूरिया 307 किलो, डीएपी 326 किलो, एसएसपी 938 किलो, एमओपी 333 किलो, सल्फर 25 किलो, जिंक 30 किलो, बोरान 12 किलो।
- गेहूं के लिए : यूरिया 275 किलो, डीएपी 130 किलो, एसएसपी 375 किलो, एमओपी 153 किलो, सल्फर 20 किलो, जिंक 35 किलो, बोरान नहीं मिलेगा।