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फार्मासिस्ट मिला अनुपस्थित तो नहीं होगी 582 दवाओं की बिक्री

Thu, 22 Oct 2020 11:06 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2020 11:06 PM IST
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मैनपुरी। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट उपस्थित न मिलने पर 582 दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा के आदेश के बाद औषधि निरीक्षक ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
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फुटकर दवा बिक्री के मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट और थोक दवा बिक्री के मेडिकल स्टोर पर योग्य व्यक्ति की उपस्थित अनिवार्य है। उन्हें ही दवा की बिक्री का अधिकार है, लेकिन मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में लगातार इनके अनुपस्थित होने की बात सामने आ रही है। इस पर रोक लगाने के लिए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन ने आदेश जारी किया है। इसमें औषधि एवं प्रसाधन एक्ट की धारा 22 (1) डी के तहत शेड्यूल एच और एच-1 दवाओं का विक्रय रोकने के आदेश दिए हैं।
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इन वर्गों में कुल 582 दवाएं आती हैं, जिनकी बिक्री मेडिकल स्टोर संचालक नहीं कर सकेंगे। मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध इन दवाओं को विभाग सील कर देगा। औषधि निरीक्षक को मेडिकल स्टोर पर इसका नोटिस चस्पा करने के साथ ही संबंधित थाने को भी जानकारी देनी होगी। आदेश आने के बाद तीन मेडिकल स्टोर पर औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने अब तक ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद भी इन दवाओं की बिक्री की जाती है तो लाइसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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ये होती हैं शेड्यूल एच और एच-1 दवाएं
शेड्यूल एच दवाओं का वर्ग भारत में वर्ष 1945 में पेश किया गया। औषधि एवं प्रसाधन एक्ट के अंतर्गत इस वर्ग में 536 दवाओं को रखा गया है। बिना चिकित्सकीय सलाह के इनका विक्रय प्रतिबंधित है। ये दवाएं रोगों में तेजी के साथ अपना असर दिखाती हैं। दवाओं पर लाल अक्षरों में चेतावनी भी लिखी होती है। वहीं शेड्यूल एच-1 वर्ग में 46 दवाओं को शामिल किया गया है। इसमें एंटीबायोटिक्स के अलावा नींद और टीबी आदि की दवाएं शामिल हैं। हाई पावर ड्रग का उपयोग बहुत जरूरत होने पर ही करने के लिए इन पर शेड्यूल एच दवाओं के सभी नियम लागू किए गए हैं।
इन तीन मेडिकल स्टोर पर हुई कार्रवाई
आदेश आने के बाद औषधि निरीक्षक ने जिले के तीन मेडिकल स्टोर पर इन दवाओं का विक्रय बंद कराने के आदेश दिए हैं। इसमें कुसमरा में संचालित अपना मेडिकल स्टोर और भोगांव में संचालित मयंक मेडिकल स्टोर व वसु मेडिकल स्टोर हैं। तीनों पर ही निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट या योग्य व्यक्ति मौजूद नहीं मिले थे।

बिना फार्मासिस्ट या योग्य व्यक्ति के शेड्यूल एच और एच-1 दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी। ये दवाएं घातक सिद्ध हो सकती हैं। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा के आदेश पर अब तक तीन मेडिकल स्टोर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक।
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