{"_id":"69f8eacdfeadbe0dcf06586b","slug":"employment-opportunities-will-be-available-through-the-youth-self-employment-scheme-agra-news-c-175-1-agr1054-147176-2026-05-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: युवा स्वरोजगार योजना से मिलेगा रोजगार का अवसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: युवा स्वरोजगार योजना से मिलेगा रोजगार का अवसर
Tue, 05 May 2026 12:21 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 05 May 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
फोटो44जिला उधोग एंव उद्यम प्रोत्साहन केंद्र । संवाद
कासगंज। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत जनपद के बेरोजगार युवक-युवतियों को उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने के लिए अनुदानयुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार का कहना है कि योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तथा विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। स्वीकृत ऋण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। योजना में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं जमा करना होगा। इसके बाद शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदनकर्ता जनपद कासगंज का मूल निवासी होना आवश्यक है। उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
:::::
संबंधित वेबसाइट पर करें आवेदन, पूर्णत: निशुल्क
इच्छुक अभ्यर्थी योजना में ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://niveshmitraportal.diupmsme.upsdc.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क रखी गई है। उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की गई है। जानकारी के लिए कार्य दिवसों में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, कासगंज में संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पूर्णतः निशुल्क है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार का कहना है कि योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तथा विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। स्वीकृत ऋण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। योजना में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं जमा करना होगा। इसके बाद शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदनकर्ता जनपद कासगंज का मूल निवासी होना आवश्यक है। उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
विज्ञापन
:::::
संबंधित वेबसाइट पर करें आवेदन, पूर्णत: निशुल्क
इच्छुक अभ्यर्थी योजना में ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://niveshmitraportal.diupmsme.upsdc.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क रखी गई है। उपायुक्त उद्योग दुर्गेश कुमार ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की गई है। जानकारी के लिए कार्य दिवसों में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, कासगंज में संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पूर्णतः निशुल्क है।
विज्ञापन