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Agra News: स्पॉन्सरशिप योजना के तहत पात्र बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता

Tue, 07 Nov 2023 12:07 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 07 Nov 2023 12:07 AM IST
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Eligible children will get financial assistance under sponsorship scheme
कासगंज। शासन ने जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्पॉन्सरशिप योजना संचालित की है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 18 वर्ष आयु तक के पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता न हो या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो। माता-पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित हो या कोई एक ग्रसित हो। महिला विधवा या तलाकशुदा हो ऐसी स्थिति में भी बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा जो अपना पालन-पोषण करने असमर्थ और निराश्रित हों। ऐसे सभी बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत अभिभावकों की आय ग्रामीण क्षेत्रों में 72 हजार रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में 96 हजार रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। माता-पिता दोनों या फिर वैध संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं है। पात्र बच्चे या उनके अभिभावक आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, आय तथा आयु प्रमाण-पत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं शिक्षण संस्थान में पंजीयन के प्रमाण पत्र के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें। विस्तृत जानकारी के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।
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