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Agra News: 25 साल तक सुनवाई के बाद वाहन चालक बरी
Mon, 17 Nov 2025 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 17 Nov 2025 11:41 PM IST
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मैनपुरी।
कोतवाली क्षेत्र में 25 साल पहले बाइक की टक्कर से महिला की मौत के मामले में बाइक चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम अर्पणा सिंह ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के गवाह, गवाही के दौरान घटना में बाइक चालक की भूमिका को साबित नहीं कर सके हैँ। थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव कीरतपुर की सुशीला देवी तीन दिसंबर 2000 को गांव से बाजार गई थी। कचहरी रोड पर आरसी कॉलेज के पास बाइक की टक्कर लगने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह ने बाइक चालक रवि निवासी मोहल्ला चौथियाना थाना कोतवाली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी । मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम अर्पणा सिंह के न्यायालय में हुई। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने रवि को आरोप से बरी कर दिया है।
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कोतवाली क्षेत्र में 25 साल पहले बाइक की टक्कर से महिला की मौत के मामले में बाइक चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम अर्पणा सिंह ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के गवाह, गवाही के दौरान घटना में बाइक चालक की भूमिका को साबित नहीं कर सके हैँ। थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव कीरतपुर की सुशीला देवी तीन दिसंबर 2000 को गांव से बाजार गई थी। कचहरी रोड पर आरसी कॉलेज के पास बाइक की टक्कर लगने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह ने बाइक चालक रवि निवासी मोहल्ला चौथियाना थाना कोतवाली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी । मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट षष्ठम अर्पणा सिंह के न्यायालय में हुई। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने रवि को आरोप से बरी कर दिया है।