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Agra News: दहेज हत्यारोपी पति को नहीं मिली जमानत
Fri, 29 Sep 2023 11:06 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 29 Sep 2023 11:06 PM IST
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दहेज हत्यारोपी पति की जमानत खारिज
मैनपुरी। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने दहेज हत्यारोपी पति की जमानत खारिज कर दी है। थाना कोतवाली के चौहानपुर अंगौथा निवासी रिंकी की 28 फरवरी 2023 को मौत हो गई थी। उसकी शादी संजीव कुमार के साथ 26 अप्रैल 2018 को हुई थी। संजीव के खिलाफ रिंकी के भाई ने दहेज हत्या की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने संजीव को जेल भेज दिया था। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने जमानत खारिज कर दी है। संवाद
बलवा करने वाले दो लोगों की जमानत अर्जी खारिज
मैनपुरी। करहल में आठ साल पहले बलवा करने वाले दो लोगों की अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने जमानत खारिज कर दी है। करहल में नौ अक्तूबर 2015 को भीड़ ने एकत्रित होकर हंगामा किया। सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता की। पुलिस के वाहनों में तोडफ़ोड़ करके आग लगाने की कोशिश की। रास्ता जाम करके कानून व्यवस्था को बाधित किया। पुलिस ने प्रशांत उर्फ टीटू यादव निवासी सदर बाजार करहल, राजेश उर्फ राजू यादव निवासी नगला पूठ थाना करहल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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मैनपुरी। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने दहेज हत्यारोपी पति की जमानत खारिज कर दी है। थाना कोतवाली के चौहानपुर अंगौथा निवासी रिंकी की 28 फरवरी 2023 को मौत हो गई थी। उसकी शादी संजीव कुमार के साथ 26 अप्रैल 2018 को हुई थी। संजीव के खिलाफ रिंकी के भाई ने दहेज हत्या की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने संजीव को जेल भेज दिया था। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने जमानत खारिज कर दी है। संवाद
बलवा करने वाले दो लोगों की जमानत अर्जी खारिज
मैनपुरी। करहल में आठ साल पहले बलवा करने वाले दो लोगों की अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने जमानत खारिज कर दी है। करहल में नौ अक्तूबर 2015 को भीड़ ने एकत्रित होकर हंगामा किया। सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता की। पुलिस के वाहनों में तोडफ़ोड़ करके आग लगाने की कोशिश की। रास्ता जाम करके कानून व्यवस्था को बाधित किया। पुलिस ने प्रशांत उर्फ टीटू यादव निवासी सदर बाजार करहल, राजेश उर्फ राजू यादव निवासी नगला पूठ थाना करहल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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