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आगरा में कार चलाने पर क्या पहनना पड़ेगा हेलमेट?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Updated Mon, 27 Aug 2018 12:13 PM IST
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आगरा में कार चलाने पर क्या अब हेलमेट भी लगाना होगा? यह सवाल एक चालान की वजह से उठ रहा है। पुलिस की ओर से एक चार पहिया वाहन स्वामी को भेजे फोटो चालान पर हेलमेट नहीं पहनने का अपराध है। इस पर 100 रुपये शमन शुल्क लगाया गया है, जबकि ई-चालान पर कार का फोटो और नंबर दिया गया है। अब चालान की कापी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
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कार का चालान बिजलीघर चौराहे पर काटा गया है। गत नौ जुलाई को सेंट्रो कार बिजलीघर आई थी। पुलिस कर्मी ने फोटो खींची। यह कार अयोध्या कुंज, अर्जुन नगर निवासी पियूष उपाध्याय के नाम पर रजिस्टर्ड है। चालान घर पहुंचने पर वाहन स्वामी को पता चला। कार का फोटो चालान में लगा है। इसमें धारा लिखने के साथ ही 100 रुपये शमन शुल्क लगाया गया है।
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पुलिस का यह चालान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, इसमें अपराध के विवरण के रूप में लिखा है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना। अब यह चालान लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।
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खींच रहे हैं फोटो
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के पुलिस कर्मी फोटो खींचते हैं। इसके बाद उसे कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है। नंबर देखने के बाद पुलिस आरटीओ के एप की मदद से वाहन स्वामी का नाम और पता जानती है। इसके बाद उसके घर पर फोटो चालान भेज दिया जाता है। एप के माध्यम से वाहन का प्रकार भी पता कर लिया जाता है। पुलिस कर्मी को वाहन स्वामी या चालक का जुर्म बताना होता है।
लिपिक की बताई गड़बड़ी
लिपिक की भूल से यह गड़बड़ी हुई थी। कार मालिक शनिवार को दफ्तर आए थे, उन्हें सही चालान दे दिया गया था। उन्होंने नो पार्किंग में कार खड़ी की थी। इसलिए 300 रुपये का चालान काटा गया है।
प्रशांत कुमार, एसपी ट्रैफिक