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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Divisional Commissioner in Agra said made list of those throwing leather and petha waste and impose fine

Agra: लेदर-पेठे का वेस्ट नाली और सड़क किनारे फेंकने पर मंडलायुक्त सख्त, सूची बनाकर जुर्माना लगाने के निर्देश

Sat, 06 Jan 2024 03:04 PM IST
भूपेन्द्र सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 06 Jan 2024 03:04 PM IST
सार

आगरा में लेदर और पेठे का वेस्ट नाली और सड़क पर फेंकने वालों पर मंडलायुक्त सख्त हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की सूची बनाकर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। 

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Divisional Commissioner in Agra said made list of those throwing leather and petha waste and impose fine
पेठा फैक्टरी में कोयले से जलती भट्ठी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने मंटोला और छीपीटोला सहित अन्य इलाकों में घरों में चल रही जूता फैक्टरियों से निकलने वाले लेदर के कचरे को नाले और सड़कों पर डालने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। ऐसे घरों को लेखपाल चिह्नित करेंगे। पेठा वेस्ट फेंकने वाली इकाइयों पर भी चिह्नित करके कार्रवाई होगी। पशुओं को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों पर अब निगम निगम दोगुना जुर्माना लगाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर पशु जब्त किया जाएगा।

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मंडलायुक्त ने शुक्रवार को आयुक्त सभागार में आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक में शहर की जलापूर्ति, सीवरेज तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायो मेडिकल वेस्ट, न्यायालय में लंबित वादों की प्रगति की समीक्षा की।
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नगरायुक्त ने बताया कि कुबेरपुर स्थित 150 टीडीपी क्षमता के वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए यूपीसीबी से एनओसी ले ली गई है। 

बैंक लोन का काम चल रहा है। समिति सदस्य रमन की ओर से फल व सब्जी मंडी सिकंदरा, बोदला, बसई, टेढ़ी बगिया से निकलने वाले वेजिटेबल वेस्ट को गोशालाओं में देने के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी ने बताया कि 10 जनवरी से सिकंदरा मंडी से वेजिटेबल वेस्ट उठान का आरंभ नगर निगम शुरू करेगा। निगम की 5 गाड़ियां पेठा का परिवहन करती हैं। मंडलायुक्त ने पेठा उत्पादकों पर वेस्ट नहीं उठवाने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

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कैंट बोर्ड की कार्यशैली पर नाराजगी जताई

छावनी बोर्ड के खत्ताघर से 30 हजार मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण का निर्देश दिया गया था। सात में महीने में महज दो हजार मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण किया गया है। कैंट बोर्ड की इस लापरवाही पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। यूपीसीबी के अधिकारियों से कहा कि भूमिगत जल और वायु प्रदूषण की जांच करके जुर्माना लगाएं। उनहोंने 31 मार्च तक अवशेष कचरे का पूरी तरह निस्तारण करने या नगर निगम को धनराशि देने के निर्देश दिए। कैंट बोर्ड की शिथिलता की सूचना एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को भी देने का निर्देश दिया गया।

कूड़ा जलाने पर रोक लगाएं

मंडलायुक्त ने कहा कि जिस दुकान के सामने लेदर वेस्ट जलता मिले, उस दुकानदार पर जुर्माना लगाया जाए। यूपीसीबी के अफसरों ने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में 1100 में से 700 अस्पतालों ने ही बारकोडिंग की है। इस पर मंडलायुक्त ने शेष 400 अस्पतालों को नोटिस देने और पंजीकरण निरस्त करने के साथ ही जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

संजय प्लेस में सीवर कनेक्शन करें

संजय प्लेस में एक माह के भीतर सभी प्रतिष्ठानों को सीवर कनेक्शन के लिए नोटिस देने को कहा। कनेक्शन नहीं लेने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश यूपीसीबी को दिए। नाला टैंपिंग की समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि धांधुपुरा, पीलाखार व नगला बूढ़ी के एसटीपी की क्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रतिमाह रिपोर्ट देने को कहा गया। गंगाजल प्रोजेक्ट की समीक्षा में यमुनापार की डीपीआर तैयार होने की बात बताई गई।

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