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Agra News:  उप डाकपाल व डाक सहायक को कोर्ट से मिली जमानत, गबन और धोखाधड़ी का था आरोप

Fri, 11 Nov 2022 02:23 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 11 Nov 2022 02:23 PM IST
सार

जिला जज ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्क के आधार पर आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो जमानती और इतनी ही राशि के बंधपत्र पर रिहाई के आदेश दे दिए।

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Deputy postmaster and postal assistant got bail from the court agra news
court new - फोटो : istock

विस्तार

आगरा के जिला जज ने बृहस्पतिवार को धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन के आरोपी जैतपुर के तत्कालीन उप डाकपाल राम सितारे शर्मा और डाक सहायक आशीष कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर उन्हें जमानत दे दी। 

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जैतपुर में दर्ज कराया था मुकदमा 

डाकघर दक्षिण उप मंडल के निरीक्षक कुलदीप सिंह ने थाना जैतपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया कि जैतपुर के तत्कालीन उप डाकपाल राम सितारे शर्मा (अरनोटा) और डाक सहायक आशीष कुमार (बाराबंकी) ने डाकघर में ड्यूटी के दौरान अनियमितता बरतीं। उन्होंने डाकघर के निष्क्रिय खातों को विभागीय नियम के विरुद्ध पुनर्जीवित कर लिया। इसके बाद धन की निकासी की। इसकी जांच की गई। इसमें पता चला कि दोनों ने मिलकर 151 खातों से 3,29,950 रुपये की निकासी की है। आरोपियों के खिलाफ सरकारी धन के दुर्विनियोग और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। 

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दिए ये तर्क 

जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता रोहित अग्रवाल ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष ने 151 खाताधारकों में से 6 खाताधारकों के बयान अंकित किए हैं। उन्होंने भी आरोपियों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। यूजर आईडी और पासवर्ड से कथित निष्क्रिय खातों को पुनर्जीवित किए जाने के बारे में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। आरोपियों ने रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही धनराशि आगरा फोर्ट डाकघर के प्रधान कार्यालय में जमा करा दी थी। जिला जज ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्क के आधार पर आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो जमानती और इतनी ही राशि के बंधपत्र पर रिहाई के आदेश दे दिए।

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